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मध्य प्रदेश में 2020 बैग पॉलिसी लागू, दूसरा क्लास के लइकन के अब नाइ मिली होमवर्क

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प्रदेश सरकार स्कूल बैग के ले के 2019 में जारी दिशा निर्देशन के ख़तम क देहले बा। एही जगह पर स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जारी कइल गइल बा। एकरे अनुसार कक्षा अनुसार बैग के वजन तय कइल गइल बा। एहमें पहिला कक्षा के लइकन के बैग के वजन 1.6 से 2.2 किलो अउर दसवी कक्षा के लइकन के बैग के वजन 2.5 से 4.5 किलो ले रही। उहवें, अब राज्य सरकार अउरी एनसीआरटी के ओर से तय किताब ही बस्ता में रखल जाई।

अब स्कूल कक्षा दूसरी के लइकन के होमवर्क नाइ दे पइहें। जबकि कक्षा 3 से 5वीं तक के विद्यार्थियन के प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटा, कक्षा 6 से 8वीं तक के छात्रन के प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटा अउरी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियन के प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटा के होमवर्क दे पइहें।

  • स्कूल प्रबंधन के नोटिस बोर्ड में अउरी कक्षा में बैग के वजन चार्ट देखावे के होई। स्कूल के डायरी के वजन भी खुद बैग के वजन में शामिल करे के होई।
  • कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा आ सामान्य ज्ञान खातिर कक्षा के आयोजन बिना किताब के होखे के चाहीं।
  • स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, खेल आ कला के कक्षा भी बिना किताब के करावे के निर्देश दिहल गईल बा ।

जिला शिक्षा अधिकारी अपना जिला में बेतरतीब ढंग से स्कूल के चयन क के हर तीन महीना में स्कूल बैग के वजन के जांच करीहे अउरी सुनिश्चित करीहे कि बैग के वजन निर्धारित सीमा में बा कि ना

बस्ता के वजन के सीमा

पहली – 1.6-2.2 किलो ले
दूसरी – 1.6-2.2 किलो ले
तीसरी -1.7-2.5 किलो ले
चौथी – 1.7-2.5 किलो ले
पांचवी – 1.7-2.7 किलो ले
छठवी – 2.0-3.0 किलो ले
सातवीं – 2.0-3.0 किलो ले
आठवीं – 2.5-4.0 किलो ले
नौंवी – 2.5-4.5 किलो ले
दसवीं – 2.5-4.5 किलो ले

एकरे अलावा 11वीं अउरी 12वीं कक्षा के बस्ता वजन शाला प्रबंधन समिति अलग-अलग विषय स्ट्रीम के आधार पर तय करी।

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