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पटना हाई कोर्ट से केके पाठक के बड़ झटका, कोचिंग संस्थानन से जुड़ल आदेस पs HC लगवलस रोक

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पटना हाई कोर्ट से केके पाठक के बड़ झटका, कोचिंग संस्थानन से जुड़ल आदेस पs HC लगवलस रोक

PATNA: पटना हाई कोर्ट से केके पाठक के बड़ झटका लागल बा। पटना हाई कोर्ट केके पाठक के ओह आदेस पs रोक लगा देले बा, जेमे ऊ राज्य के कोचिंग संस्थानन के सबेरे 9 बजे से सांझ 4 बजे तक बंद रखे के आदेस देले रहे।

दरअसल, मंगलर के कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के याचिका पs पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश मोहित कुमार शाह के एकलपीठ सुनवाई कइलस। याचिका पs सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट कहलस कि राज्य के कोचिंग संस्थानन पs एह तरे के फैसला लेवे के अधिकार बिहार सरकार के नइखे। कोर्ट कहलस कि एह तरे के फैसला लेवे के अधिकार खाली कोर्ट के लगे बा। एकरा बाद एकलपीठ शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के आदेस पs रोक लगा देलस।

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