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Congress KGF Controversy: कर्नाटक HC निच अदालत के आदेश प लगवलस रोक, फिलिम से जुड़ल पोस्ट हटावे के शर्त

कांग्रेस प आरोप बा कि ऊ केजीएफ चेप्टर-2 के गीत के इस्तेमाल क के कॉपीराइट कानून के उल्लंघन कइले बा। एकरा के लेके एमआरटी म्यूजिक कोर्ट में ममिला दायर कइले रहे। कंपनी के याचिका प बेंगलुरू के एगो लोअर कोर्ट काल्ह माने सोमार के भारत जोड़ो अभियान के वेबसाइट आ  कांग्रेस के ट्विटर खाता प रोक के आदेश देले रहे।  

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बेंगलुरु के एगो अदालत द्वारा कांग्रेस आ ओकर आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल प अस्थायी रूप से रोक लगवला के आदेश प कर्नाटक हाईकोर्ट रोक लगा देले बा। रोक लगवला के आदेश के संगही कर्नाटक हाईकोर्ट इहो कहलस कि कांग्रेस के कॉपीराइट से संबंधित पोस्ट के हटावे के पड़ी। संगही अदालत इहो कहलस कि कांग्रेस के प्रतिवादी के कॉपीराइट के उल्लंघन करे वाला पोस्ट के स्क्रीनशॉट उपलब्ध करावे के होई। गौर करे आला बात बा कि एकरा पहिले कांग्रेस के कर्नाटक इकाई निचला अदालत के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचल रहे।

कर्नाटक के अदालत देले रहे आदेश

कांग्रेस प आरोप बा कि ऊ केजीएफ चेप्टर-2 के गीत के इस्तेमाल क के कॉपीराइट कानून के उल्लंघन कइले बा। एकरा के लेके एमआरटी म्यूजिक कोर्ट में ममिला दायर कइले रहे। कंपनी के याचिका प बेंगलुरू के एगो लोअर कोर्ट काल्ह माने सोमार के भारत जोड़ो अभियान के वेबसाइट आ  कांग्रेस के ट्विटर खाता प रोक के आदेश देले रहे। अदालत कहलस कि एगो फिल्मी गीत के बिना अनुमति के कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल के कारण ओकर ट्विटर अकाउंट आ भारत जोड़ो यात्रा के वेबसाइट के ब्लॉक क दिहल जाव। एमआरटी म्यूजिक द्वारा दायर केस में कांग्रेस, सांसद राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत आ ट्विटर इंका. के प्रतिवादी बनावल गइल बा।

कांग्रेस कइले रहे दावा- ना मिलल आदेश के प्रति

ओहिजा, सोमार के अदालत द्वारा ट्विटर हैंडल के अस्थायी रूप से ब्लॉक कइल गइला के बाद कांग्रेस एह प प्रतिक्रिया देले रहे। कांग्रेस कहले रहे कि ऊ एह आदेश के उच्च अदालत में चुनौती देवे समेत सब कानूनी विकल्पन प विचार कर रहल बिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश 7 नवंबर के रात 8.19 बजे ट्विटर प कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट में कहलें, ‘हमनी के सोशल मीडिया प कांग्रेस आ भारत जोड़ो हैंडल के खिलाफ बेंगलुरु के एगो कोर्ट के प्रतिकूल आदेश के बारे में पढ़ले बानी स। हमनी के अदालत के कार्यवाही से ना त अवगत करावल गइल आ ना तलबे कइल गइल। आदेश हमनी के प्राप्त नइखे भइल। हमनी के एह ममिला में सब कानूनी उपायन प विचार कर रहल बानी स।’

का बा ममिला?

असल में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत ममिला दर्ज कइल गइल रहे। राहुल गांधी एह दिनन अपना भारत जोड़ो यात्रा प बाड़ें। एह यात्रा के प्रचार खातिर सोशल मीडिया प शेयर करे खातिर कइयन गो वीडियोज बनवल गइल। एमे कांग्रेस सुपरस्टार यश के फिलिम फिल्म ‘केजीएफ’ के म्यूजिक के इस्तेमाल कइले बिया, जवना वजह से केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवले रहे। एमआरटी म्यूजिक के शिकायत के आधार प यशवंतपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एह एफआईआर में राहुल गांधी, जयराम रमेश आ सुप्रिया श्रीनेत के नाम बा।

शिकायत में कइल गइल ई दावा

म्यूजिक लेबल के ओर से दावा कइल जा रहल बा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा खातिर जवन मार्केटिंग वीडियोज तइयार कइले बिया, ओमे ऊ फिलिम के गानन के इस्तेमाल कइले बिया। हालांकि, अइसन करे खातिर कांग्रेस के तरफ से एमआरटी म्यूजिक के अनुमति/लाइसेंस ना मंगले रहे।

एह धारा के तहत दर्ज भइल बा एफआईआर

पार्टी आ कांग्रेस के तीनो नेता लोगन के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति के बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी खातिर सजा), 120 धारा 403, 465 आ 120बी आर/डब्ल्यू धारा 34 आउर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के धारा 66 के तहत आ धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत प्राथमिकी दर्ज कइल गइल बा।

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