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Income Tax विभाग लागू कइलस SFT, इ 4 खरचन के देखत भेज दिहलस नोटिस, टैक्स से जादा लग जाइ जुर्माना

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देश भर में आयकर चोरी के रोके खातिर आयकर विभाग के ओर से वित्तीय लेनदेन के विवरण (एसएफटी) जईसन सेवा लागू कईल गईल बा। कर चोरी पे लगाम लगावे खातिर विभाग नया व्यवस्था लागू कइले बा।

बैंक के ओर से हर साल आयकर विभाग में एसएफटी भेजल जाला। अगर बैंक के डिटेल समय पे आयकर विभाग के ना भेजल गईल त ओकरा पे रोज जुर्माना के सामना करे के पड़ी, एकरा संगे भारतीय रिजर्व बैंक भी एकरा पे कार्रवाई क सकता।

अगर रउरा खाता में  कुच्छु अइसन लेनदेन भइल बा त रउरा सावधान रहे के जरूरत बा।

•बचत बैंक खाता में 10 लाख से अधिका नकद भा जमा, चालू खाता से 50 लाख से अधिका के निकासी भा जमा

• बैंक एफडी के माध्यम से एक लाख से अधिक के भुगतान आ 10 लाख से अधिक के क्रेडिट कार्ड।

•निवेश, बॉन्ड, शेयर्स आ डिबेंचर्स लेनदेन में दस लाख से अधिका के निवेश।

•क्रेडिट या करंसी कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपया से अधिक के विदेशी मुद्रा के लेनदेन खातिर|

अगर एह सगरी बनावल पैरामीटर पे राउर खामी मिलल बा त आयकर विभाग से कबो भी नोटिस आ सकेला आ नोटिस के सही जवाब ना मिलला पे कार्रवाई भी कइल जा सकेला।

 

 

 

 

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