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हाईकोर्ट कहलस : डेंगू नियंत्रण पर सरकार अउर नगर निगम के कदम नाकाफी, फॉगिंग के नाम पर न होखे कोर्रमपूर्ति

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ राजधानी में डेंगू के मच्छरन के बढ़त प्रकोप पर राज्य सरकार अउर नगर निगम के ओर से उठावल गइल कदम के पर्याप्त नाइ बतवले बा। साथ ही कहले बानें कि सरकार अउर नगर निगम कार्ययोजना बना के अवगत करवलें कि शहर में कौने तरे मच्छरन के बढ़त ब्रीडिंग पर रोक लगावल जाई। मामिला के सुनवाई अब सुक्क के होई।

न्यायालय नगर निगम के फॉगिंग के काम में तेजी लवले अउर मच्छरन के लार्वा के खत्म करे के उचित व्यवस्था के आदेश दिहलें। कोर्ट कहलस कि कम्युनिटी हेल्प के भी ध्यान रखल जाय, जेसे कि सही जगह फॉगिंग कइल जा सके। ई आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल अउर न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह के पीठ एगो जनहित याचिका पर सुनवाई करत पारित कइलें।

याचिका में पहिलही न्यायालय सरकार अउर नगर निगम से मच्छर जनित रोग के रोकथाम खातिर कइल जा रहल प्रयास पर हलफनामा मंगले रहनें। आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार अउर। नगर निगम के ओर से हलफनामा दाखिल कइल गइल। एह पर कोर्ट कहलस कि खाली कागजी कार्यवाही न होखे, बलुक जमीनी स्तर पर भी काम दिखे के चाहीं। फॉगिंग के नाम पर खाली कोर्रमपूर्ति न होखे।

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