Khabar Bhojpuri
भोजपुरी के एक मात्र न्यूज़ पोर्टल।

गोरखपुर: गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दस साल के कैद 

451

गोरखपुर: गैर इरादतन हत्या के जुर्म सिद्ध पावल गइला पs जिला आ सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी पिपराइच थानाक्षेत्र के बैलो भेड़वा गांव के रहनिहार अभियुक्त नवमी पाल के दस साल के कठोर कारावास आ बीस हजार रुपिया अर्थदंड से दण्डित कइले बाड़े। अर्थदंड ना देला पs अभियुक्त के दु महीना के अतिरिक्त कारावास भुगते के होई।

अभियोजन पक्ष के ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह आ सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव के कहनाम रहे कि वादी संतोष पाल पिपराइच थाना क्षेत्र के ग्राम बैलो भेड़वा धुस के रहनिहार हवे। संतोष भटहट में भेड़ चरावत रहे आ भाई नवमी पाल से ओकर रंजिश रहे। 12 जून 2013 के सबेरे करीब 7 बजे संतोष के भाई नवमी उनका पत्नी बिंदु के गारी देत लकड़ी के टुकड़ा से मार देलस। बिंदु के माथा आ देह पs गंभीर चोट आइल। मेडिकल कॉलेज ले जात घरी ओकर मौत हो गइल रहे।

319620cookie-checkगोरखपुर: गैर इरादतन हत्या के जुर्म में दस साल के कैद 

ईमेल से खबर पावे खातिर सब्सक्राइब करीं।

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.