देश भर में स्कूल जाए वाली लईकिन के मुफ्त सेनेटरी पैड देवे के चाही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश
देश के लईकिन के स्वास्थ्य सुरक्षा के ध्यान में राखत सुप्रीम कोर्ट एगो बड़ फैसला कइले बिया। कोर्ट देश भर के सभ स्कूल अउरी शैक्षणिक संस्थान में पढ़े वाली बालिका छात्रा के मुफ्त सेनेटरी पैड यानी नैपकिन देवे के आदेश जारी कईले बिया। आदेश जारी करत कोर्ट कहलस कि देश के सभ राज्य सरकार के बालिका छात्रा के सुरक्षा अउरी साफ-सफाई के पर्याप्त व्यवस्था करे के होई।
चार हफ्ता में एक समान नीति बनावे के निर्देश दिहल गईल
एह मुद्दा पे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा आ जस्टिस जेबी पारदी के पीठ आपन फैसला सुनवले बिया | इ पीठ केंद्र सरकार के निर्देश देले बिया कि देश भर के सभ स्कूल में छठवीं से बारहवीं तक पढ़े वाली बालिका छात्रा के मुफ्त में सेनेटरी पैड देवे के निर्देश पे चार सप्ताह में एक समान नीति बनाई|
ए दौरान पीठ कहलस कि इ बहुत गंभीर अउरी जरूरी मामला बा। एकरा पे केंद्र सरकार के राज्य अउरी केंद्र शासित प्रदेश के भी शामिल करे के चाही।
जनस्वास्थ्य एगो राज्य के विषय ह
कोर्ट के सुनवाई के दौरान केंद्र के ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी सुप्रीम कोर्ट में कहली कि उ युवा अउरी किशोरी के मासिक धर्म के स्वच्छता के पहुंच में सुधार खातीर समर्पित बा। बाकिर स्वास्थ्य सेवा देबे के जिम्मेवारी राज्य सरकारन पे बा, काहे कि जनस्वास्थ्य राज्य के विषय ह |
कोर्ट खर्चा के विवरण मंगलस
एकरा अलावे कोर्ट सभ सरकार से पीरियड में बालिका छात्रा प खर्चा भईल रकम के ब्यौरा भी मंगले बिया। माने अब राज्य सरकारन के ओह लोग के योजना के जानकारी देबे के पड़ी। एकरा संगे इ बतावे के होई कि केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के धन उ लोग ए योजना पे खर्च करतारे कि अपना राजस्व से।
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