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पूर्व प्रधान पति राजेश के जब्त सम्पत्ति के रिलीज करे के कोर्ट देलस आदेस 

गैंगस्टर एक्ट के तहत पुस्तैनी सम्पत्तियो के कs लिहल गइल रहे जब्त, अपर सत्र न्यायाधीश आ विशेष गैंगेस्टर कोर्ट देलस आदेस।

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गोरखपुर। गैंगेस्टर के आरोपी खोराबार के सिकटौर के पूर्व प्रधान पति राजेश निषाद आ उनकर पिता मोतीचंद के जब्त सम्पत्ति के रिलीज करे के कोर्ट आदेस देले बा। अपर सत्र न्यायाधीश आ विशेष गैंगेस्टर कोर्ट गोरखपुर डीएम के जब्ती करण के आदेस के निरस्त कs के पुस्तैनी सम्पत्ति के ओकरा मालिक के देवे के आदेस देले बा।

जानकारी के मोताबिक साल 2018 में सिकटौर के प्रधान मंजू के पति राजेश निषाद, उनकर पिता मोतीचंद आदि पs खोराबार पुलिस दु घण्टा के भीतर नकली शराब बनवावे के आरोप में दु गो मुकदमा दर्ज कइलें रहे। जुलाई 2018 में राजेश उनकर पिता मोतीचंद आ आउर पर गैंगेस्टर के मुकदमा दर्ज भइल। बाद में पुलिस गैंगेस्टर एक्ट के तहत राजेश के कइयन गो संपतियन के जब्त कs लेलस।

जवना के बाद राजेश के पिता मोतीचंद आ सन्तोष निषाद गैंगेस्टर कोर्ट के शरण लिहल लो। ओह लोगन के कहनाम रहे कि ऊ जमीन आ सम्पत्ति जवन पुश्तेनी बा आ जवन राजेश के नाम पs हइये नइखे पुलिस ओकरो के जब्त कs लेलस, जबकि गैंगेस्टर एक्ट के तहत खाली उहे सम्पत्ति जब्त होला जवन आरोपी के नाम पs होला आ ऊ ओकरा अपराध के पईसन से अर्जित कइले बा।

कोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पs जब्ती करण के 26 जुलाई 2021 के डीएम के आदेs निरस्त कs दिहल गइल बा। कोर्ट खतौनी संख्या 147, 38, 340, 264 के जब्ती करण से मुक्त कs के ओकरा स्वामी के सउपे के आदेस देले बा। ए रउआ के बता दीं कि एकरा पहिलहु शाहपुर के गैंगेस्टर के आरोपी रणधीर सिंह के जब्त सम्पत्ति कोर्ट के आदस पs रिलीज भइल रहे।

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