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दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल मामला में सीबीआई के दिहलस नोटिस, 17 जुलाई के होई अगली सुनवाई

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दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ल सीबीआई मामला में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका पs दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गईल बा। अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कहले कि इs अयीसन मामला नईखे जवना में दूर से भी ट्रिपल टेस्ट के कवनो आरोप होखे। एह मामिला में चार लोग के जमानत मिल गइल बा. सामान्य जमानत के मामला में कवना आधार पs उनुका के जेल में राखल जाला? केजरीवाल के 2 साल बाद ए मामला में गिरफ्तार कs लिहल गईल बा। सिंहवी अदालत में बतवले कि साल 2023 में अरविंद केजरीवाल से 9 घंटा तक पूछताछ भईल रहे।

कोर्ट में केजरीवाल के वकील का कहले?

उs कोर्ट में कहले कि पीएमएलए केस में जब केजरीवाल के जमानत मिलेला, तब सीबीआई उनुका के गिरफ्तार कs लेवेले। ऊ कवनो घोषित अपराधी भा आतंकी ना हउवें. अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका के सीबीआई विरोध कईलस। सीबीआई कहलस कि जमानत खातिर पहिला अदालत निचला अदालत होखे के चाहीं. उs एs गिरफ्तारी के चुनौती देले, जवन याचिका हाईकोर्ट में पहिलही से लंबित बा। एकरा बाद हाईकोर्ट कहलस कि स्पेशल जज के ओर से पहिला सुनवाई के फायदा आपके मिली। कोर्ट के योग्यता पs कवनो सवाल नईखे उठत।

हाईकोर्ट सीबीआई के नोटिस जारी कइलस

एs दौरान कोर्ट अभिषेक मनु सिंघवी से पूछलस कि आप सीधा हाईकोर्ट में जमानत खातीर आईल बानी। निचला अदालत में काहे ना गइलीं? एकरा जवाब में सिंघवी कहले कि इs काम हो सकता। सुप्रीम कोर्ट अपना पिछला फैसला में ई बात कहले बा. केजरीवाल के वकील कहले कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत फैसला बा। एह मामिला में अवैध गिरफ्तारी के चुनौती देबे वाला याचिका पहिलहीं से लंबित बा. एह मामिला के सुनवाई काल्हु भा ओकरा बाद के दिने हो सकेला, ई जमानत याचिका हs. बता दीं कि एह मामिला में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के याचिका पs दिल्ली हाईकोर्ट सीबीआई के नोटिस जारी कइले बा. अब एह मामिला में अगिला सुनवाई 17 जुलाई के होखी.

 

 

 

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