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100 करोड़ रु. के मानहानि केस में संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल के सजा, जुर्माना भी

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उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भाजपा नेता के पत्नी के ओर से दर्ज मानहानि के मामला में दोषी पावल गईल बाड़े। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया के पत्नी मेधा के ओर से मानहानि के मामला दर्ज कईल गईल। आजु मजगांव कोर्ट एह मामिला में मानहानि के दावा में संजय राउत के दोषी ठहरवले बा.

पूरा मामिला का बा?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत आरोप लगवले रहले कि सोमैया दंपति शौचालय निर्माण खातीर धन के दुरुपयोग कs के 100 करोड़ रुपिया के घोटाला में शामिल भईले। एकरा बाद मेधा किरीट सोमैया संजय राउत से माफी मांगे के कहले रहली अवुरी जदी उs अयीसन ना कईले तs उs 100 करोड़ रुपिया के मानहानि के मामला दर्ज करवले रहली।

15 दिन के जेल के सजा

एह मानहानि के मामिला में संजय राउत के दोषी पावल गइल बा. बियफ़ें के डॉ मेधा किरीट सोमैया के ओर से दर्ज शिकायत के सुनवाई के बाद महानगर मजिस्ट्रेट 25वीं कोर्ट मजगांव आज फैसला देले बा। कोर्ट संजय राउत के 15 दिन के जेल अवुरी 25 हजार रु पिया के जुर्माना के सजा सुनवले बिया। संजय राउत के आईपीसी धारा 500 के तहत सजा सुनावल गईल बा।

 

 

 

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