जस्टिस हेमंत गुप्ता कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला के खिलाफ दायर 26 अपील के खारिज कs दिहलें। हालांकि, ऊ सवाल उठावत कहलें कि का कॉलेज मैनेजमेंट छात्र के यूनिफॉर्म पर या हिजाब पहिनले के ले के केहू फैसला कs सकsता? का सरकारी आदेश शिक्षा तक पहुंच के उद्देश्य के पूरा करsता? हमरेहिसाब से जवाब अपीलकर्ता के खिलाफ हवें।
पीठ के दूसरे सदस्य सुधांशु धूलिया के राय अलग रहल। ऊ कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला के दरकिनार करत कहलें कि विवाद खातिर आवश्यक धार्मिक अभ्यास के पूरा अवधारणा के आवश्यक नाइ रहल। उ कहलें कि हाईकोर्ट गलत रास्ता अपनवलस। जस्टिस धूलिया कहलें ‘ई दरअसल पसंद अउर अनुच्छेद- 14 अउर 19 के मामला ह। ई पसंद के मामला ह, न ज्यादा अउर न ही कम।’ जस्टिस धूलिया कहलें कि उनके मन में सबसे बड़ सवाल बालिका के शिक्षा के लेके रहल।
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