चुनार थाना क्षेत्र में दस साल पहिले बालिका से दुष्कर्म करे के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी दोष सिद्ध होखले पर आरोपी के पांच साल के कठोर कारावास के सजा सुनवलें। साथही 25 हजार के जुर्माना से दंडित कइलें।
चुनार थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 अप्रैल 2012 को नौ वर्षीय बालिका घर से दूध ले के सिवान में दादा के लग्गे जात रहे। रास्ता में गांव निवासी देवराज ओकरे संगे दुष्कर्म कइलें। परिजन के तहरीर पर पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कइलस। पुलिस विवेचना कs के आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कइलस। सरकारी अधिवक्ता आरोपी को अधिक से अधिक सजा देहले के अपील कइलें।
गवाहन के बयान अउरी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी दुष्कर्म के आरोपी के पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित कइलें। साथही 25 हजार के जुर्माना लगवलें अर्थदंड जमा न कइले पर छह महीना के अतिरिक्त कारावास भोगे के होई।