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सीईएसटीएटी से थर्मेक्स के मिलल राहत, 1381 करोड़ रुपया उत्पाद शुल्क के मांग खारिज

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ऊर्जा अउर पर्यावरण के क्षेत्र में बॉयलर अउर कूलिंग उपकरण समेत इंजीनियरिंग सॉल्यूशन उपलब्ध करावे वाली कंपनी थर्मेक्स के खिलाफ 1,381 करोड़ से ज्यादा रुपया के उत्पाद शुल्क मांग वाली नोटिस के कर न्यायाधिकरण खारिज कs दिहले बानें। थर्मेक्स बुध के एकर जानकारी दिहलें। गौरतलब बा कि उत्पाद शुल्क विभाग थर्मैक्स कंपनी अउर समूह के दूसर कंपनियन के खिलाफ 1,381.55 करोड़ रुपया के उत्पाद शुल्क के मांग करत नोटिस जारी कइले रहनें।

कंपनी बुध के शेयर बाजार के एकरे बारे में सूचना दिहलें। कंपनी कहलस कि ‘थर्मेक्स लि. बनाम सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी) अउर सीई (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क) पुणे-1 मामिला में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अउर सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के मुंबई पीठ उत्पाद शुल्क मांग के ले के जारी नोटिस खारिज करत कंपनी के अपील के अनुमति दे दिहले बानें।’

थर्मैक्स कंपनी द्वारा दिहल गइल बयान में इहो बतावल गइल कि कंपनी के उनकर समूह के इकाइयन के संगे बीतल बरिस खातिर 1,381.55 करोड़ रुपया (जुर्माना सहित) के ले के उत्पाद शुल्क विभाग से नोटिस मिलल रहे। उत्पाद शुल्क विभाग के ई मांग नोटिस कुछ विनिर्मित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क के निर्धारण से संबंधित रहल।

कंपनी इसके खिलाफ सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क अउर सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल (सी ई एस टी ए टी) में अपील दायर कइले रहनें। न्यायाधिकरण अपील के स्वीकार करत कंपनी के पक्ष में फैसला सुनवलें।

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