यूपी बोर्ड : स्कूलन के मिली पहिले तीन साल के मान्यता, फिर होई नवीनीकरण, मुस्किल कइल गइल मानदंड
यूपी बोर्ड के हाईस्कूल अउर इंटरमीडिएट विद्यालय के मान्यता अब पहिले तीन साल खातिर दिहल जाई। बाद में मान्यता शर्त के अनुपालन अउर विद्यालय में व्यवस्था के देखत पांच साल खातिर एकर नवीनीकरण कइल जाई। ई मानक शासन से स्वीकृत नई मान्यता के शर्त में निर्धारित बा।
पहिले मान्यता खातिर स्थलीय निरीक्षण में व्यवस्था रहल कि डीआईओएस भवन के समक्ष ठाढ़ हो के आपन अउर भवन के फोटो खिंचवा के रिपोर्ट के संगे संलग्न करिहें। अब जनपदीय समिति विस्तृत निरीक्षण करी। समिति द्वारा निरीक्षण के समय विद्यालय भवन, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, बाउंड्रीवाल, पुस्तकालय आदि के वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के जाई। एके परिषद के वेबसाइट पs अपलोड कइल जाई।
एकरे अलावा नयका शर्त में विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात 40:01 से अधिक नाइ होई। हर विषय के एगो शिक्षक होखल जरूरी होई। विद्यालय द्वारा लिहल जा रहल शिक्षण शुल्क के लेखाजोखा रखल जाई। शिक्षण शुल्क में से कम से कम 70 प्रतिशत शैक्षिक अउर अन्य कर्मियन के परिलब्धि पर खर्च होई। एकरे अलावा अब शिक्षक, छात्र के उपस्थिति बोर्ड के वेबसाइट/पोर्टल पs हर कार्यदिवस में दर्ज करे के होई।
विद्यालय के वेबसाइट पs ईमेल, फोन नंबर के अलावा आधारभूत सुविधा जइसन भवन, कक्ष के संख्या, कंप्यूटर, खेल, पुस्तकालय, लाइट, पंखा आदि के विवरण दिहल जाई। योग्यता सहित शिक्षक के विवरण, कक्षावार छात्र, छात्रा जे संख्या, हर साल के परीक्षाफल अउर शुल्क के विवरण भी प्रदर्शित करे के होई।
पानी खातिर सबमर्सिबल, आरओ, पाइप पेयजल, ओवरहेड टैंक, हैंडवाश प्लेटफार्म, अलग-अलग आयु वर्ग के लइकन के लंबाई के हिसाब से अलग-अलग ऊंचाई के प्लेटफार्म के व्यवस्था करे के होई। छात्र, छात्रा के अलग-अलग शौचालय के अलावा दिव्यांगन खातिर विशेष इंतजाम करे के होई।
पहिले छात्र संख्या के अनुसार खाली शौचालय अउर पीए के पानी खातिर हैंडपंप चाहे कौनो समुचित व्यवस्था कइल शर्त रहल। अब मान्यता 30 वर्ष के रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी दीहल जा सकी। कई दूसर मानक भी बदलल।
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