Traffic Rules in India: दुपहिया वाहन चलावत घरी चप्पल पहनला प कटी एतना रुपिया के चालान, जेतना में आ जाई मजबूत जूता
जदि रउआ दुपहिया वाहन चलावत घरी चप्पल भा सैंडल पहिनले पकड़ल जात बानी त मोटर व्हीकल एक्ट के मोताबिक रउआ ट्रैफिक नियमन के उल्लंघन के दोषी होखला के कारण जुर्माना भरे खातिर बाध्य कइल जा सकेला।
अमूमन लोग चालान कटला के दुइये-चार गो कारणन से वाकिफ होला लो, बाकिर अइसन नइखे मोटर-व्हीकल एक्ट 2019 जब संसोधित कइल रहे तब एमे कुछ बदलाव कइल गइल रहे। रउआ के बतावत बानी कि ई बदलाव का रहे आ एह प जुर्माना का बा।
जूता पहिनल बा जरूरी:
जवना तरे लोगन के बिना हेलमेट पहिनले आ सुरक्षा के ताक प राख के दु पहिया पहिया वाहन चलावत देखल जा सकेला। ओहि तरे तरह चप्पल भा सेंडल पहिनके टू-व्हीलर चलावत बहुते लोग लोग लउक जाई। जबकि ई ना खाली दूपहिया वाहन चलावे वालन खातिर कवनो छोट दुर्घटना के बेरा जादे नुकसानदायक हो सकत बा। बलुक ई ट्रैफिक नियमन के उल्लंघन के श्रेणियो में आवेला। जवना के कारण पकड़ल गइला प राउर चालानो कट सकेला।
केतना कटी चालान:
जदि रउआ दूपहिया वाहन चलावत घरी चप्पल भा सैंडल पहिनले पकड़ल जात बानी त मोटर व्हीकल एक्ट के मोताबिक रउआ ट्रैफिक नियमन के उल्लंघन के दोषी होखला के कारण जुर्माना भरे खातिर बाध्य कइल जा सकत बानी आ एकरस खातिर रउआ कम से कम 1000 रूपिया के चालान भरे के पड़ सकत बा आ इहे गलती बार-बार दोहरवला प राउर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द तक कइल जा सकत बा।
ड्राइविंग लाइसेंस आ हेलमेट:
एही तरे दूपहिया वाहन चलावत घरी रउआ के ट्रैफिक पुलिस रोकत बिया आ रउआ से वैध्य कागजात देखावे के कहत बिया त रउआ वाहन के कागज के संगे-संगे आपन ड्राइविंग लाइसेंसो देखावे के होई। दुनु कागज ना होखला प रउआ खिलाफ कारवाई हो सकत बा। संगही अपना वाहन के प्रदूषण सेर्टिफिकेट संगे राखल अनिवार्य बा। ओहिजा जदि रउआ हेलमेटो नइखी पहिनले त राउर जुर्माना के राशि में बढ़ोत्तरी हो सकत बा। काहेकि दूपहिया वाहन चलावत घरी ना खाली हेलमेट लगावे के बा बलुक हेलमेट के स्ट्रिपो ठीक से बंद करे के बा ताकि कवनो दुर्घटना के स्थिति में हेलमेट माथा से निकल ना पावे आ राउर माथा प गंभीर चोट लागे से बांच जाव।
साभार: एबीपी न्यूज़
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