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तंबाकू उत्पादन के पैक पर दिसंबर से होई नया तस्वीर, लिखल होई ‘दर्दनाक मौत का सबब है ये’

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कैंसर जइसन जानलेवा बीमारी के बड़ वजह बन रहल तंबाकू उत्पादन के खिलाफ जागरूकता बढ़ावे खातिर बड़ कदम उठावल जा रहल बा। एक दिसंबर 2022 चाहे ओकरे बाद देश में निर्मित, आयात चाहे पैक कइल गइल तंबाकू उत्पाद पर नया चेतावनी लिखल होई।

तंबाकू उत्पाद के पैक पर नया चेतावनी बतौर लिखल होई कि ‘तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है’। एक दिसंबर 2022 से तंबाकू से निर्मित उत्पाद के पैक पर या तस्वीर प्रकाशित कइले के को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अधिसूचना जारी कइले बा। ई नियम एक साल खातिर वैध रही।

अधिसूचना में ई भी कहल गईल बा कि एकरे अगले साल यानी एक दिसंबर 2023 के चाहे ओकरे बाद निर्मित चाहे आयातित अथवा पैक कइल गइल तंबाकू उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होई। ओह पर चेतावनी स्वरूप लिखल जाई, ‘तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मर जाते हैं।’

मंत्रालय सिगरेट अउरी अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग अउरी लेबलिंग) नियम, 2008 में 21 जुलाई को संशोधन कइले बा। एकरे अनुसार नई स्वास्थ्य चेतावनियों के लेके ई अधिसूचना जारी कइल गईल बा। एहमें कहल गईल बा कि सिगरेट अउरी अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग अउरी लेबलिंग) तीसरा संशोधन नियम, 2022 के तहत संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से लागू होई। ई अधिसूचना 19 भाषा में एह वेबसाइट http://www.mohfw.gov.in”www.mohfw.gov.in अउरी http://ntcp.nhp.gov.in”ntcp.nhp.gov.in पर उलब्ध बा।

नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानल जाई

सरकार कहलस कि एह दिशानिर्देश के उल्लंघन दंडनीय अपराध होई। एहमें सिगरेट अउरी अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध अउरी व्यापार अउरी वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति अउरी वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में कारावास चाहे जुर्माना के प्रावधान बा।

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