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ई टैक्स छूट आपके 1 अप्रैल से नाइ मिली, फायदा उठावे खातिर तुरन्ते करीं ई काम

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अगर रउरियो घर खरीदले के प्लानिंग क रहल बानीं त ये जानकारी आपके काम के हो सकsला| होम लोन (Home Loan) पs मिले आला एगो बड़हन छूट 1 अप्रैल, 2022 से उपलब्ध नाइ होई| इनकम टैक्स एक्ट, 1960 के सेक्शन 80EEA के तहत होम लोन पs अतिरिक्त 1.5 लाख रुपये के टैक्स छूट मिलत रहल| आपके धेयान में रखे के पड़ी की ई छूट बस एफोर्डेबल हाउसिंग (45 लाख रुपये कीमत तक) खातिर बा|

होम लोन पs 1 अप्रैल से आपके 1.5 लाख रुपये के ई अतिरिक्त छूट एलिए नाइ मिली, काहेंसेकी सरकार ए टैक्स छूट के अवधि नाइ बढ़वले बिया. बजट 2022 (Budget 2022) में सरकार ए टैक्स छूट के समयसीमा बढ़वले के ऐलान नाइ कइलस| एह वजह से अगिला वित्त वर्ष यानी 2022-23 में होम लोन पर ए छूट के फायदा नाइ मिली| होम लोन पर ई टैक्स छूट वित्त वर्ष 2019 से 2022 ले उपलब्ध बा|

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