चंदौसी (संभल)। कांवड़ यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आ संभल के सपा विधायक इकबाल महमूद के ओर से शिवभक्तन पs अमर्यादित टिप्पणी कइला पs हिंदूवादी नेता सिमरन गुप्ता के ओर से न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अदालत में वाद दायर करे खातिर बीएनएसएस के धारा 173 (4) के तहत अलग-अलग प्रार्थना पत्र दिहल गइल बा। एकरा पs सुनवाई खातिर कोर्ट 28 अगस्त के तारीख तय कइले बा।
सिमरन गुप्ता के ओर से बियफे के दिहल गइल प्रार्थना पत्रन में कहल गइल बा कि बीतल 21 जुलाई के टीवी चैनल आ इंटरनेट मीडिया पs पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान चलत रहे, जेमे उ कहले रहस कि कांवड़ यात्रा में गुंडा मवाली आ माफिया जइसन लोग जाला आ और गुंडई करेला। जादेतर कांवड़ यात्री ना बलुक गुंडा हs लो। पत्र में कहल गइल बा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी कs के हिंदू धर्म के माने वालन के उकसाके दंगा भड़कावे के कोसिस कइल गइल।
एही तरे विधायक इकबाल महमूद के खिलाफ कोर्ट में दिहल गइल प्रार्थना पत्र में कहल गइल बा कि कांवड़ यात्रा के दौरान विधायक के ओर से समाचार पत्रन में बयान दिहल गइल रहे कि कांवड़ यात्रा में शिवभक्त कम गुंडा मवाली जादे बा। एह तरे आपत्तिजनक टिप्पणी कs के धार्मिक भावना के ठेस पहुंचावल गइल आ हिंदुअन के भड़का के दंगा करावे के कोसिस कइल गइल। दुनो प्रार्थना पत्रन में कहल गइल बा कि बहजोई थाना में एह ममिला के तहरीर दिहल गइल, बाकिर पुलिस के ओर से कवनो कार्रवाई नइखे कइल गइल।