सुप्रीम कोर्ट के फैसला: विवाहित अउरी अविवाहित सब महिला लोग के गर्भपात के अधिकार, 24 हफ्ता के अंदर गर्भपात कानूनी

कुमार आशू

सुप्रीम कोर्ट आजु देश के सब महिला के गर्भपात के अधिकार दे दिहलस, चाहें उ विवाहित होखे चाहे अविवाहित। एह ऐतिहासिक फैसला में शीर्ष कोर्ट कहलस कि मेडिकल र्टिर्मनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात के अधिकार सबके बा। एह अधिकार में महिला के विवाहित चाहे अविवाहित होखले से फर्क नाइ पड़ी

सुप्रीम कोर्ट कहलस कि कौनो महिला के वैवाहिक स्थिति के ओकरे अनचाहा गर्भ गिरवले के अधिकार से वंचित करे के आधार नाइ बनावल जा सकsता। एकल अउर अविवाहित महिला के भी गर्भावस्था के 24 सप्ताह में एह कानून के तहत गर्भपात के अधिकार बा।

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