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सुप्रीम कोर्ट: कॉलेजियम बैठक के ब्योरा मांगे वाली याचिका खारिज, अदालत कहलस- ई RTI के दायरा में नइखे आ सकत

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सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के तहत एक कॉलेजियम बैठक के विवरण के खुलासा करे के मांग वाली याचिका सुक्क के खारिज कs दिहलस। याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर, 2018 के भइल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बैठक के विवरण मांगल गइल रहे।

याचिका खारिज करत शीर्ष अदालत कहलस कि कॉलेजियम बैठक के चर्चा के जनता के सोझे लावल नाइ जा सकsता, सिर्फ कॉलेजियम के अंतिम निर्णय के वेबसाइट पर अपलोड करे के जरूरत बा। अदालत कहलस कि केवल अंतिम प्रस्ताव के ही निर्णय मानल जा सकsता अउर जेपर चर्चा कइल जात रहे, ऊ खास के आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक डोमेन में नाइ होखे के चाहीं।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के दीहल गइल रहे चुनौती

आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज दिल्ली हाईकोर्ट के एगो आदेश के चुनौती देत ई याचिका दायर कइले रहे। भारद्वाज दिसंबर 2018 में भइल कॉलेजियम बैठक में उच्च न्यायालय के दू मुख्य न्यायाधीशन के पदोन्नति ले सिफारिश करे के निर्णय को सार्वजनिक कइले के मांग कइले रहे। भारद्वाज के अनुरोध के खारिज करत, न्यायमूर्ति एमआर शाह के अगुवाई वाली पीठ कहलस कि अनुवर्ती संकल्प 10 जनवरी, 2019 के पारित कइल गइल रहे, एहसे पता चलला कि 12 दिसंबर, 2018 के बैठक के दौरान कोई कौनो अंतिम निर्णय नइखे लिहल गइल रहल।

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