आजु सुप्रीम कोर्ट में ईडी के दिहल गइल सत्ता के खिलाफ समीक्षा याचिका पर सुनवाई होई। सुप्रीम कोर्ट आजु मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून का तहत मनी लांड्रिंग से जुड़ल संपत्ति के गिरफ्तारी, लगाव, तलाशी आ जब्त करे से जुड़ल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार के कायम राखे वाला अपना आदेश के समीक्षा सुनवाई करी।
दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय के ओर से दर्ज मामला में फंसल लोग के झटका देत सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई के पीएमएलए एक्ट के अलग-अलग प्रावधान के चुनौती देत याचिका के खारिज क देलस। सुप्रीम कोर्ट कहले रहे कि 2018 में ए कानून में जवन संशोधन भईल बा उ सही बा।
एकरा संगे-संगे शीर्ष अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सभ अधिकार के कायम रखलस। एकरा बाद याचिकाकर्ता एक बेर फेरु समीक्षा याचिका दाखिल कईले।