वाजे एंटीलिया मामिला में अपने खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां निवारक कानून (UAPA) के तहत केस दायर करे के चुनौती देहले रहनें। जस्टिस मुक्ता गुप्ता अउर जस्टिस अनीश दयाल के पीठ कहलस कि ई याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर बा।
केंद्र वाजे के याचिका के एह आधार पर विरोध कइल गइल रहे कि उ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करे के योग्य नाइ बा। ई बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर कइल जाए के चाहीं, काहेसेकि ई पूरा मामला मुंबई में भइल बा।