पीछे बइठे वाले नाइ लगवनें  सीट बेल्ट त भरे के होई जुर्माना, एह राज्य में पुलिस  बढ़वलस चौकसी

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कर्नाटक पुलिस बुध के आदेश जारी कs कहलस कि वाहन में पिछिला सीट पर बइठे वाले लोग खातिर भी सीट बेल्ट लगावल अनिवार्य होई। एह आदेश के उल्लंघन पवले पर पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक हजार रुपया के जुर्माना वसूली।
कर्नाटक के सड़क सुरक्षा विभाग के देख रहल एडीजीपी आर हितेंद्र के ओर से जारी आदेश में सब पुलिस कमिश्नरेट अउर एसपी से आदेश के तत्काल रूप से लागू करे के कहल गइल बा। एहमें सड़क-परिवहन अउर राजमार्ग मंत्रालय के 19 सितंबर के आदेश के भी जिक्र कइल गइल बा।

कर्नाटक में का बा सड़क हादसा के आंकड़ा?

आधिकारिक आंकड़न के देखल जाव त कर्नाटक में एह साल अगस्त के आखिरी दिन तक हर दिन सड़क हादसा में 31 मौत दर्ज कइल गइल। राज्य पुलिस के मुताबिक, 2022 में अगस्त अंत ले 7634 मौत भइल रहे, जबकि हजारों लोग घायल भइल रहे। सबसे ज्यादा सड़क हादसा बेलगावी, बेंगलुरु शहर अउर तुमाकरु जिला में रिकॉर्ड भइल

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