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Ayodhya News: ठेला पs पाॅलीथिन, प्रतिबंध कागजन में

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पॉलीथीन आ सिंगल यूज प्लास्टिक के चलते शहर के साफ-सफाई प्रभावित हो रहल बा। राम लला के अभिषेक से पहिले से शहर के साफ-सफाई के अभियान के हकीकत गाड़ी-दुकान में पॉलीथिन के ढेर में देखाई देता। इहे पॉलीथीन शहर के सड़क, नाली अवुरी कूड़ा के ढेर पs उड़त देखाई देता। झाड़ू लगवला के बाद भी हर जगह पसरल देखाई देता।

चूंकि पॉलीथीन के बिक्री पs कवनो रोक नईखे एहसे इ हर दोकान पs उपलब्ध बा। इहे कारन बा कि कपड़ा के थैली लोग के आदत नईखे बनत। एकल उपयोग के प्लास्टिक आ पॉलीथीन के इस्तेमाल शहर से गाँव बिना डर ​​के हो रहल बा। सड़क पs बेचे वाला से लेके छोट-बड़ दोकानदार ले के अधिकांश सामान पॉलीथीन के थैली में बेचल जाला। ग्राहक खरीदारी करे बाजार में जाके कपड़ा के थैली भी अपना संगे ले जाए से परहेज करेले। उहो एह भरोसा के साथे कि दोकानदार सब सामान पॉलीथीन के थैली में पैक कs के पहुंचा दिही।

अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में राम लला के अभिषेक से पहिले शुरू भईल पॉलीथीन अवुरी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल बंद करे के अभियान के असर अब देखाई नईखे देत। शुरू में जुर्माना अवुरी बाकी कार्रवाई समेत कड़ा कार्रवाई भईल। कपड़ा के थैली के इस्तेमाल के बढ़ावा देवे खातीर नगर निगम बहुत जगह पs वेंडिंग मशीन लगा देलस। राम मंदिर के आसपास दू किलोमीटर क्षेत्र के प्लास्टिक रेगुलेटेड जोन बना दिहल गइल। एकरा तहत डिपॉजिट रिफंड सिस्टम के सिस्टम लागू कईल गईल। अयोध्या धाम में बिकाइल प्लास्टिक आ बोतलबंद सामान पs बार कोड लगावल गइल. एह जोन में 20 से अधिका रिफंड सेंटर भी बनावल गइल। बाकीर अब सख्ती के कमी के चलते अयीसन प्रयास बेअसर साबित होखता।

प्लास्टिक पर्यावरण आ स्वास्थ्य खातिर खतरनाक 

एक बेर इस्तेमाल होखे वाला प्लास्टिक पर्यावरण अवुरी स्वास्थ्य खातीर बेहद बेहद खतरनाक होखेला. ना तs सड़ जाला ना जरावल जा सकेला। इनहन के टुकड़ा पर्यावरण में जहरीला रसायन छोड़े ला। जवन इंसान अवुरी जानवर खातीर खतरनाक होखेला। एक बेर इस्तेमाल होखे वाला प्लास्टिक के कचरा बरखा के पानी जमीन में ना घुसे देला। एह से ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाला।

सजा के संगे जुर्माना के प्रावधान 

एक बेर इस्तेमाल होखे वाला प्लास्टिक के इस्तेमाल पs पूरा तरीका से रोक बा। एकर इस्तेमाल कइला पs जुर्माना आ जेल भेजे के प्रावधान बा. नियम के मुताबिक जदी केहु नदी, सड़क, झील चाहे तालाब में प्रतिबंधित प्लास्टिक फेंकता तs ओकरा के 1000 रुपिया के जुर्माना देवे के पड़ेला। अगर कवनो संस्था एहिजा काम करी तs 25 हजार रुपिया के जुर्माना लगावल जाई. पॉलीथीन भा थर्मोकोल उत्पाद के इस्तेमाल आ बेचे पs छह महीना के जेल भा 25 हजार रुपिया के जुर्माना के प्रावधान बा. जदी फेर उहे गलती हो गईल तs एक लाख रुपिया के जुर्माना अवुरी एक साल के जेल के सजा हो सकता।

 

 

 

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