भुवनेश्वर। दु दशक पहिले राज्य में चरचा के विषय बनल राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के घटना में अब जाके फैसला सुनावल गइल बा। राजनगर जेएमएफसी कोर्ट दुगो आरोपियन के दु-दु साल के सजा सुनवलस। हालांकि, एह ममिला में सामिल एगो आरोपी पहिलही गुजर गइल बा।
ई घटना साल 2004 के हs। केन्द्रापड़ा जिला, राजनगर प्रखंड के कृष्णनगर पंचायत अंतर्गत कनकनगर में इस्थित वीणापाणी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 15 अगस्त 2004 के स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित होत रहे। विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक उमेश चंद्र दास राष्ट्रीय ध्वज फहरवलें।
एह मौका पs विद्यालय के छात्र-छात्रा आ गांव के लाेग उपस्थित रहे। जब छात्र-छात्रा राष्ट्रगान गावत रहे लोग, तब विद्यालय के लगे रहे वाला शेख मयूबुद्दीन, शेख आयुबुद्दीन, शेख नासिरउद्दीन, काइसुम बीबी, इराज बीबी आ कश्मीरा बीबी विद्यालय परिसर में घुस आइल लोग आ प्रधानाध्यापक पs दबाव बनावत राष्ट्रीय ध्वज उतारे खातिर उकसावल।
आरोप बा कि ऊ लोग उत्तेजित होके राष्ट्रीय ध्वज लागल बांस के उखाड़ के जमीन पs फेंक देलस। एकरा के लेके विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजनगर थाना में शिकायत दर्ज करवलें। पुलिस राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत ममिला दर्ज कइलस।
ममिला के सुनवाई के बाद जेएमएफसी शिवानी मिश्रा दुगो आरोपी (शेख आयुबुद्दीन आ शेख नासिरउद्दीन) के दोषी मान के दु-दु साल के कारावास के सजा सुनवली। एह ममिला के जांच तत्कालीन राजनगर थाना प्रभारी शीतिकंठ कानुनगो कइले रहलें, जबकि सरकारी वकील नलिनी कांत मंगराज अभियोजन पक्ष के ओर से पैरवी कइले रहस। घटना के मुख्य आरोपी शेख मयूबुद्दीन के पहिलही मृत्यु हो चुकल बा।
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