Gorakhpur News: एम्स थानेदार कोर्ट में कइले जज पs ई टिप्पणी, कारण बताओ नोटिस- अब देवे के होई स्पष्टीकरण 

Share

एम्स थाना प्रभारी बुध के एगो ममिला में कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट पs व्यक्तिगत टिप्पणी कs देलें। एकरा बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) अरुण यादव एम्स थाना के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह के कारण बताओ नोटिस जारी कइले बा। कोर्ट उनका से तीन दिन में स्पष्टीकरण देवे के कहले बा।

संगही पूछले बा कि काहे ना उनका खिलाफ अवमानना के कार्यवाही चलावे खातिर हाईकोर्ट के संदर्भित कs दिहल जाई। ओहिजा, रिमांड के अगिला सुनवाई अब एसीजीएम द्वितीय में होई। सूचना पाके भारी संख्या में अधिवक्ता जुट गइल लो आ एसओ के विरोध करे लागल। मवका के नजाकत देख के एसओ उहां से चल गइलें।

जानकारी के मोताबिक, थाना एम्स में पंजीकृत केस अपराध संख्या 193 सन 2023 धारा 447 आ 506 भारतीय दंड संहिता में जेल में पहिले से निरुद्ध कमलेश यादव आ दीनानाथ प्रजापति के 14 दिन के रिमांड प्राप्त करे खातिर विवेचक रमेश चंद्र कुशवाहा प्रार्थना पत्र देले बाड़ें।

रिमांड पs सुनवाई खातिर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह आ अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे लो। दुनो अभियुक्त जेल से तलब रहे लो। अभियुक्त के अधिवक्ता के ओर से रिमांड के विरोध कइल जात रहे। कोर्ट विवेचक रमेश चंद्र कुशवाहा से पूछ लस कि कवना तरे धारा 447 गठित हो रहल बा आ धारा 506 के अपराध खातिर कइल जाये के तिथि समय आ स्थान का बा?

एही बात पs प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह कहलें कि अभियुक्त एही न्यायालय में सुनवाई चाहत बा। रउआ सुनवाई ना करे के चाहीं। कोर्ट उनका के शांत रहे खातिर कहलस तs ऊ आउर व्यक्तिगत टिप्पणी करे लगलें। एकरा के कोर्ट न्यायिक काम में बिना मतलब के हस्तक्षेप मानत उनका के कारण बताओ नोटिस जारी कइले बा।

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
- Sponsored Ads-