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मर्डर केस में पूर्व MLA तारकेश्वर सिंह के उम्रकैदः 28 साल बाद छपरा कोर्ट सुनवलस फैसला, व्यवसायी के हत्या कऽ के फेंक देले रहले बॉडी

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मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के मर्डर केस में उम्रकैद के सजा सुनावल गइल। सारण व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट सोमार के फैसला सुनवलस। पूर्व एमएलए पs 1996 में एगो व्यवसायी के हत्या के आरोप लागल रहे, जवना में कोर्ट उनका मे दोषी मानत सजा सुनवले बिया। बता दी कि कोर्ट 19 अप्रैल के उनका के दोषी करार देले रहे। उहे, मामले में दू गो आउर आरोपियन के सबूत के अभाव में छोड़ दिहल गइल रहे। तारकेश्वर सिंह के कोर्ट में दोषी करार भइला के बाद पुलिस न्यायिक हिरासत में लेके मंडल कारा छपरा भेज देले रहे। जेले से वीसी के जरिए सजा सुनावल गइल बा। एमएलए तारकेश्वर मशरक विधानसभा से दू बेर विधायक रह चुकल बाड़न।

जानी कवना केस में भइल सजा

पूर्व विधायक के 28 साल पुरान केस में सजा सुनावल गइल बा। 10 जनवरी 1996 के मशरक थाने के पानापुर ओपी क्षेत्र रे व्यवसायी शत्रुघ्न शाह के हत्या भइल रहे। एह मामले में तत्कालीन विधायक तारकेश्वर सिंह समेत 7 लोगन के नामजद अभियुक्त बनावल गइल रहे

शव के साथे ले गइल रहले विधायक

प्राथमिकी के अनुसार, 10 जनवरी 1996 के पानापुर बाजार में तत्कालीन विधायक कवनो काम से आइल रहले। इहाँ तत्कालीन विधायक आपन बॉडीगार्ड रुस्तम खान से शत्रुघ्न शाह के गोली मारे के आदेश देले, जवना के बाद रुस्तम खान उनका के गोली मार देले रहले। एकरा बाद विधायक उनका शव के साथे लेके चल गइले।

डुमरिया पुल के नीचे से बरामद भइल रहे बॉडी

घटना के दू दिन बाद शव मोतिहारी के डुमरिया पुल के नीचे से शत्रुघ्न शाह के बॉडी बरामद भइल रहे। व्यवसायी के बड़ भाई लालबाबू गुप्ता प्राथमिकी दर्ज करवले रहले। 28 साल बाद आज कोर्ट अंतिम फैसला सुनवलस।

एपीपी ध्रुव देव सिंह बतवले कि पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के मशरक पानापुर कांड संख्या 9/96 में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट दोषी करार करत घरी उम्रकैद के सजा सुनवले बिया।

तारकेश्वर सिंह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश कइल गइल। पूर्व विधायक पs आपन साथियन के साथे मिल के पानापुर बाज़ार में एगो व्यवसायी के हत्या मामला में अभियुक्त रहले।

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