सरकारी कर्मियन के महंगाई भत्ता (डीए) में 4 प्रतिशत बढ़न्ती के शासनादेश जारी कs दिहल गइल बा। अब एक जनवरी 2023 से ओह लोगन के 42 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता मिली। एह संबंध में अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी विस्तृत दिशा-निरदेस जारी कs देले बाड़ें।
जारी शासनादेश के मोताबिक, प्रदेश के सब पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियन, सहायता प्राप्त शिक्षण आ प्राविधिक शिक्षण संस्थान, शहरी स्थानीय निकायन के नियमित कर्मचारियन आ यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकन के महंगाई भत्ता के मासिक दर 42 प्रतिशत होई।
पुरानका पेंशन के दायरा में आवे वाला कर्मियन के 1 जनवरी से 30 अप्रिल तक के डीए के एरियर ओह लोगन के जीपीएफ खाता में जमा कइल जाई। एह राशि पs देय आयकर आ सरचार्ज के कटौती करत पहिले जारी शासनादेश में निर्धारित सीमा के अधीन जमा कइल जाई। एनपीएस के दायरा में आवे वाला कर्मियन खातिर 1 जनवरी से 30 अप्रिल तक के एरियर के 10 प्रतिशत ओह लोगन के टीयर-1 पेंशन खाता में जमा कइल जाई। बाकी 90 प्रतिशत राशि एनएससी के रूप में दिहल जाई।