शराब घोटाला : दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल के याचिका खारिज, याचिकाकर्ता प जुर्माना लागल
दिल्ली हाईकोर्ट दंडात्मक कार्रवाई प रोक लगावे से मना कइला का बाद ईडी एह मामिला में केजरीवाल के 21 मार्च के गिरफ्तार कर लिहले रहे । फिलहाल उ तिहार जेल में न्यायिक हिरासत में बंद बाड़े।
शराब घोटाला से जुड़ल मनी लांड्रिंग के मामला में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के ओर से जारी समन के चुनौती देत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के याचिका के दिल्ली हाईकोर्ट खारिज क देलस। एकरा अलावे याचिकाकर्ता प जुर्माना भी लगावल गइल बा।
हाईकोर्ट एगो याचिका प सुनवाई कइलस जवना में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सगरी आपराधिक मामिला में अंतरिम जमानत देबे के निर्देश माँगल गइल बा । जवन खारिज हो गइल ।
कोर्ट याचिका के खारिज क देलस आ याचिकाकर्ता प 75 हजार रुपया के जुर्माना लगा देलस।
आदेश पारित करत दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाली पीठ कहलस कि, उच्च पद प बईठे वाला के खिलाफ शुरू भइल लंबित आपराधिक मामला में अदालत असाधारण अंतरिम जमानत नइखे दे सकत। कोर्ट कहलस कि न्यायिक आदेश के आधार प केहु हिरासत में बा। फिलहाल इ चुनौती सुप्रीम कोर्ट में बा। उ कदम उठावत बाड़े आ उपाय के इस्तेमाल करतारे। कानून सभका खातिर बराबर बा ।
दिल्ली हाईकोर्ट दंडात्मक कार्रवाई प रोक लगावे से मना कइला का बाद ईडी एह मामिला में केजरीवाल के 21 मार्च के गिरफ्तार कर लिहले रहे । फिलहाल उ तिहार जेल में न्यायिक हिरासत में बंद बाड़े।
अतिशी ईडी आ जेल प्रशासन के निशाना बनवली
दिल्ली के मंत्री अतिशी एक बेर फेरु भारतीय जनता पार्टी के निशाना बनवले बाड़ी । अतिशी कहली कि भाजपा के ईडी आ जेल प्रशासन कोर्ट में बतवले कि उ लोग अरविंद केजरीवाल के एम्स के डॉक्टर के देखवले। जबकि ई बात एकदम झूठ बा । ईडी आ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल के तब तक कवनो डायबिटीज विशेषज्ञ के ना देखवलस, जब तक उ कोर्ट में पेश ना भइले। कोर्ट में पेश आहार चार्ट के बारे में बतावल गइल। एकरा के डायबिटीज विशेषज्ञ ना बलुक पोषण विभाग के ओर से तैयार कइल गइल बा।
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