UP News : प्रतापगढ़ के जिया उल हक हत्याकांड में सब दोषियन के उम्रकैद, सीबीआई कोर्ट सुनवलस फैसला
डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड के ममिला में सीबीआई कोर्ट सब आरोपियन के उम्रकैद के सजा सुनवले बा। संगही 15-15 हजार रुपिया के अर्थदंड लगावल गइल बा। कुछ दिन पहिले सुनवाई करत कोर्ट आरोपियन के दोषी ठहरवले रहे आ सजा के बिंदु पs सुनवाई खातिर नौ अक्तूबर के तिथि तय कइले रहे। बुध के सजा सुनावल गइल। सब 10 आरोपियन के आजीवन कारावास के सजा सुनावल गइल बा। सब10 आरोपियन के 19,500 हजार के जुर्माना लगावल गइल बा। जुर्माना के आधा रकम डिप्टी एसपी जिया उल हक के पत्नी परवीन आजाद के देवे के सीबीआई स्पेशल कोर्ट आदेस देले बा।
कुंडा के सीओ रहल जिया उल हक हत्याकांड के 11 बरिस बाद सुक के फैसला आइल। सीबीआई के विशेष अदालत दस आरोपियन के दोषी मनले बा। बलीपुर के प्रधान नन्हे यादव के हत्या के बाद उनका भाई के गोली लगला से मौत से आक्रोशित लोग सीओ के लाठी डंडन से पीटला के बाद गोली मारके हत्या कs देले रहे। हत्या के आरोप कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया आ उनकर करीबी रहल गुलशन यादव पs लागल रहे। हालांकि, जांच के दौरान सीबीआई दुनो के क्लीन चिट दे देले रहे।
देवरिया जनपद के नूनखार टोला जुआफर के रहे वाला सीओ जिया उल हक के 2012 में कुंडा सर्किल के जिम्मेदारी मिलल रहे। हथिगवां के बलीपुर गांव में दु मार्च 2013 के सांझ प्रधान नन्हे सिंह यादव के गोली मारके हत्या कs दिहल गइल रहे। ई हत्या ओह समय भइल रहे। जब ऊ विवादित जमीन के लगे चाय के दुकान पs बइठल रहे। सीओ के हत्या में प्रधान नन्हें सिंह के बेटा योगेंद्र उर्फ बबलू आ भाई पवन, फूलचंद्र आउर गार्ड मंजीत के मुख्य आरोपी बनावल गइल रहे।
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