छपरा। मंडल कारा के जेल अधीक्षक पs न्यायालय के ओर से 5 हजार रुपिया के जुर्माना लगावल गइल बा। कोर्ट के आदेस के पालन ना कइला पs ई कार्रवाई कइल गइल बा।अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 के ओर से ई जुर्माना लगावल गइल बा।
न्यायाधीश संजीव कुमार राय सत्र वाद संख्या- 373/2005 में बेर-बेर अभियुक्त के सशरीर प्रस्तुत करे के आदेस देले रहस। बाकिर जेल अधीक्षक के ओर से अभियुक्त बिनोद सिंह आ सत्यनारायण के प्रस्तुत ना कइल गइल। एकरा बाद कोर्ट जेल अधीक्षक पs जुर्माना लगवले बा। संगही लिखित आदेस में 19 अक्टूबर के सदेह उपस्थित होखे के आदेसो देले बा।
कोर्ट के ओर से जारी पत्र में बतावल गइल बा कि ममिला के लेके न्यायालय के ओर से जेल अधीक्षक के कइयन बेर पत्र निर्गत कइल गइल। सत्र वाद में गवाही चल रहल बा आ गवाह न्यायालय में उपस्थित हो रहल बा, बाकिर अभियुक्त के ना रहला के कारण गवाही नइखे हो पावत।
जेल अधीक्षक कोर्ट के आदेस के दरकिनार कs के जेल में बंद अभियुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत ना कइलें। कोर्ट एकरा के लेके डीआईजी पटना तक के पत्र भेजके रहे। उहवों से कवनो कार्रवाई ना भइल। एकरा बाद कोर्ट कठोर डेग उठावत जेल अधीक्षक पs जुर्माना लगवले बा।
साभार: दैनिक भास्कर