ईदगाह मैदान में ही होई गणेश उत्सव, कर्नाटक हाईकोर्ट के बड़ फैसला, भारी पुलिस बल के तैनाती
कर्नाटक उच्च न्यायालय हुबली-धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनवलें के अनुमति देहलें के फैसला बरकरार रखलस। कोर्ट धार्मिक कार्य के न करे देवे वाली याचिका के खारिज कइलें बा। गणेश प्रतिमा के मैदान में स्थापित करे के तैयारी चल रहल बा। मामला के सुनवाई करत कर्नाटक हाईकोर्ट कहलस कि एहमें कौनो विवाद नाइ बा। उहें सरकार के तरफ से दलील दीहल गईल कि संपत्ति विवादित बा, लेकिन एह दलील के भी कोर्ट ने खारिज कर दिहलस।
हालांकि एसे पहिले एह मामला में सुप्रीम कोर्ट में देर रात सुनवाई भइल। शीर्ष कोर्ट दू पक्ष के ओर से यथास्थिति बरकरार रखले के आदेश दिहले रहल। संगही मामले के पक्ष के विवाद निवारण खातिर कर्नाटक हाई कोर्ट गइले के निर्देश दिहल गइल रहे। एकरे बाद देर रात हाई कोर्ट ई आदेश दिहलस।
उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता के दलील कइलस खारिज
अंजुमन-ए-इस्लाम दावा कइलें रहलें कि विचाराधीन संपत्ति के पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत संरक्षित कइल गइल रहे, जौन कहsला कि कौनो भी धार्मिक पूजा स्थल के परिवर्तित नाइ कइल जा सकsता। उच्च न्यायालय विचाराधीन संपत्ति के मामला में कहलें, ई धार्मिक पूजा स्थल नाइ रहल अउर केवल बकरीद अउर रमजान के दौरान नमाज खातिर अनुमति देहल गईल रहे। दुसरा समय के दौरान, एकर उपयोग बाजार अउरी पार्किंग स्थल जइसन उद्देश्य खातिर कइल जात रहे।
उच्च न्यायालय कहलस कि बेंगलुरू के चामराजपेट मैदान में यथास्थिति बनावल रखे के उच्चतम न्यायालय के आदेशो एह मामला पर लागू नाइ होला। न्यायमूर्ति किनागी रात 10 बजे अपने आधिकारिक कक्ष में मामला के सुनवाई कइलें। उ राज्य सरकार के अधिवक्ता सहित पक्ष सुनला के बाद रात 11.15 बजे आदेश सुनवलें।
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