ज्ञानवापी मामिला में मुस्लिम पक्ष के याचिका भइल खारिज, जज कहलें- मामला सुने लायक

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ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामिला पs जिला जज अदालत बड़ फैसला सुनवलें बा। कोर्ट मुस्लिम पक्ष के अपील खारिज क देहले बा। कोर्ट कहलस कि मामला सुने लायक बा। मामला में अब अगिला सुनवाई 22 सितंबर के होई। कोर्ट में फैसला के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नाइ रहल

हिंदू पक्ष में खुशी के लहर, हर-हर महादेव के लागल नारा

ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन अउर विग्रह के संरक्षण के ले के फैसला दिहल गइल, जेसे हिंदू पक्ष में खुशी के लहर फइल गइल बा। कोर्ट के आजु ई फैसला करे के रहल कि ई याचिका सुने योग्य बा कि नाइ। उहवें मुस्लिम पक्ष के याचिका खारिज कर देहल गइल बा। जज जइसही आदेश दिहलें, हर-हर महादेव के नारा लागे लागल।

कोर्ट के फैसला 26 पेज में

जिला जज मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन खारिज कइलस। मुख्य रूप से उठावल गइल तीन बिंदु प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अउर वक्फ बोर्ड से एह वाद के बाधित नाइ मनलस अउरी श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य मनलस। जिला जज 26 पेज के आदेश के निष्कर्ष लगभग 10 मिनट में पढ़लें।

एह दौरान सब पक्षकार मौजूद रहलें। कोर्ट श्रृंगार गौरी वाद के जवाबदेही दाखिल करे अउरी ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बने के आवेदन पर सुनवाई करी।

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