साक्ष्य के अभाव में भाजपा विधायक समेत 2 दोष मुक्त

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छपरा। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए सह अपर जिला आ सत्र न्यायाधीश तृतीय नलिन कुमार पांडेय इसुआपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी के आरोपित बीजेपी विधायक जनक सिंह के साथे महेश पंडित के साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कs देलेे। मालूम हो कि कांड के सूचक तत्कालीन इसुआपुर थाना प्रभारी अली मुस्ताक अहमद विधानसभा चुनाव के दौरान इसुआपुर थाना के जगन्नाथ सिंह के आरा मशीन में भइल बम विस्फोट ममिला में भाजपा विधायक जनक सिंह, आलोक सिंह आ महेश पंडित पs प्राथमिकी दर्ज करवले रहस। सत्र विचारण के दौरान आरोपी आलोक सिंह के मृत्यु हो गइल रहे। साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त होखला से भाजपा विधायक जनक सिंह के राहत मिलल।

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