इमरान खान सीक्रेट लेटर चोरी ममिला में बरी : इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसला; सबूतन के अभाव में कोर्ट 10 साल के सजा रद्द कइलस
जेल में बंद पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बड़ राहत मिलल बा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट सोमार के इमरान खान आ उनकर सरकार में बिदेस मंत्री रहल शाह महमूद कुरैशी के सबूतन के अभाव में साइफर केस (सीक्रेट लेटर चोरी) में बरी कs देले बा।
सीक्रेट लेटर चोरी केस में इमरान खान आ शाह महमूद कुरैशी पिछला साल दोषी पावल गइल रहे। स्पेशल कोर्ट उनका के देस के गोपनीयता भंग करे के आरोपन में 10-10 साल के सजा सुनवले रहे। इमरान खान आ शाह महमूद कुरैशी एह सजा के इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देले रहली।
सोमार के इमरान खान आ कुरैशी के याचिका पs मुख्य न्यायाधीश आमिर फारुख आ न्यायामूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब फैसला सुनवले। अदालत उनका सजा पs रोक लगावत कहलस कि जदि उनका के कवनो आउर ममिला में हिरासत में नइखे रखल गइल, तs रिहा कइल जाव।
कइयन रैलियन में सीक्रेट लेटर देखा चुकल रहलें इमरान
इमरान खान के 29 अगस्त के साइफर गेट स्कैंडल में हिरासत में लिहल गइल रहे। एह केस के चार्जशीट में पूर्व प्रधानमंत्री के लगे ई सीक्रेट लेटर माने साइफर होखे के बात कहहल गइल बा आ आरोप लगावल गइल बा कि ऊ देस के गोपनीय जानकारी के गलत इस्तेमाल कइले रहे।
ई साइफर पिछला साल मार्च में अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी एम्बेसेडर असद मजीद खान बिदेस मंत्रालय के भेजले रहस। खान एकरा के पढ़े के बहाने अपना लगे रख लेले आ बाद में कहलें कि ई लेटर खो गइल बा। हालांकि, ऊ साइफर के कइयन रैलियन में खुलेआम लहरा चुकल बाड़ें।
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