इकबालपुर हिंसा पs हाईकोर्ट सख्त, ममता सरकार से पूछलस- बम धमाका के सूचना केंद्र के देहल गइल?

कुमार आशू
पश्चिम बंगाल के इकबालपुर में भइल हिंसा अउर एह दौरान बम धमाका के लेके कलकत्ता हाईकोर्ट कड़ा रुख अपनवले बानें। हाईकोर्ट ममता सरकार से पूछलस कि का हिंसा के दौरान भइल बम विस्फोट के बारे में केंद्र सरकार के सूचित कइल गइल? जबकि धमाका केनसूचना केंद्र सरकार को देहले के अनिवार्य प्रावधान ह।
मामिला में हाईकोर्ट ममता सरकार के आजु दुपहर दू बजे तक उनके एह सवाल के जवाब देवे के निर्देश दिहले बा। इकबालपुर सांप्रदायिक हिंसा के एनआईए जांच करावे के मांग करे वाली दू याचिका पर सुनवाई करत हाईकोर्ट ई निर्देश दिहलें। हाईकोर्ट कहलें कि एनआईए अधिनियम के धारा 6 के तहत केंद्र के एगो अनिवार्य रिपोर्ट भेजल जरूरी बा, ताकि ई तय कइल जा सकल कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच के आवश्यकता बा कि नाइ।
बंगाल सरकार के ओर से कोर्ट में मौजूद वकील टीएम सिद्दीकी कोर्ट से कहलें कि दक्षिण पश्चिम कोलकाता के इकबालपुर क्षेत्र में हिंसा के ले के मयूरभंज में अतवार के पांच एफआईआर दायर कइल गइल। उ एह संबंध में रिपोर्ट भी पेश कइलें।
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