बिहार में भ्रष्टाचार पर नकेल खातिर सरकार लगाई कानून : 5 से 7 साल तक होई सजा; कैबिनेट कानून के प्रारूप के दिहल स्वीकृति
बिहार सरकार भ्रष्टाचार पs नकेल कसे खातिर नया कानून ले आवे जा रहल बा। भ्रष्टाचार के गंभीर अपराध के श्रेणी में रखल जाई। नया कानून प्रभावी होखला के बाद भ्रष्टाचार करे वालन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कइल जाई।
मंगर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में कैबिनेट के बैठक भइल। जेमे भ्रष्टाचार आ माफिया राज पs सख्त कार्रवाई करे खातिर लगावल जाये वाला कानून के प्रारूप के स्वीकृति दिहल गइल। बैठक में कुल पांच एजेंडन पs मुहर लागल बा।
बैठक में गृह विभाग भ्रष्टाचार के संगे राज्य के योजनन में माफिया तत्वन के स्तर पs होखे वाला घटनन पs नकेल कसे खातिर नया कानून के प्रारूप सउपलस। सूत्रन के मानी तs भ्रष्टाचार पs अंकुश खातिर नया कानून पहिले से बहुते सख्त होई। एमे कवनो तरे के भ्रष्टाचार के गंभीर श्रेणी के अपराध में रखके कार्रवाई सुनिश्चित कइल जाई। अपराध के सजा पांच से सात साल निर्धारित करे के प्रावधान नया कानून में कइल जा रहल बा।
भ्रष्टाचार से निपटे खातिर वर्तमान में तीन-तीन एजेंसी कार्यरत
बता दीं, राज्य में पहिले से भ्रष्टाचार से निपटे खातिर तीन-तीन एजेंसी कार्यरत बाड़ी सs। एमे आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी ब्यूरो आ विशेष निगरानी इकाई सामिल बा। एह तीनों एजेंसियन के लगे पहिले से ढेर शक्ति बा। सूत्र बतावत बा लो कि एह जांच एजेंसियन के शक्तियन के आउर बढ़ावल जा सकत बा। संगही नया जांच एजेंसी के परिकल्पनो नया कानून में प्रस्तावित बा।
जानकारी के अनुसार विधानसभा के चालू सत्र में गृह विभाग के प्रस्तावित नया कानून के मसौदा पेश कइल जाई आ एकरा के ध्वनित मत से पारित करावे के पहल सरकार के होई।
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