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गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 5 दिन से  लहरा रहल बा फाटल तिरंगा:कुलपति के खिलाफ थाना में देहने तहरीर

रास्ता से गुजरत वकील शुभेंदु सत्यदेव कइले शिकायत त भड़क गइने जिम्मेदार, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर कुलपति के खिलाफ थाना में देहने तहरीर

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आए दिन कौनो न त कौनो विवाद में घिरल रहे वाली गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एगो नया मामला सामने आइल बा। यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रशासनिक भवन पर फटहा तिरंगा लहरा रहल बा। गुरुवार के रास्ता से गुजर रहल वकील शुभेंद्र सत्यदेव के नजर जब तिरंगा पर पड़ल त ऊ रूक गइने अउर तत्काल यूनिवर्सिटी में जा के जिम्मेदार लोग के एकर जानकारी देहने। लेकिन आरोप बा कि यूनिवर्सिटी में मौजूद जिम्मेदार लोग उनकर बात के अनसुना कs देहलस अउर भड़क उठने।

पहिले IGRS फेर पुलिस से कइने शिकायत

एकरे बाद वकील एकर शिकायत पहिले जनसुनवाई एप (IGRS) पर कइने अउर फिर कैंट पुलिस के एह संबंध में लिखित तहरीर दे के कुलपति सहित अन्य जिम्मेदार के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में केस दर्ज कइले के मांग कइल बा। वकील शुभेंद्र सत्यदेव अपने तहरीर में लिखले बाने कि ऊ रास्ता से गुजरत रहने। तब्बे अचानक उनकर नजर यूनिवर्सिटी कैंपस में लागल तिरंगा पर पड़ल। पहिले त कई दिन ऊ सोचले कि ठीक हो जाई, लेकिन लगातार 5 दिन से ले तिरंगा फाटल देख के गुरुवार के ऊ रूक गइने अउर तत्काल प्रशा​सनिक भवन में जाकर उहवाँ मौजूद विश्वविद्यालय कर्मियन के एसे अवगत करवने।

झंडा फटहा होखल दंडनीय अपराध

आरोप बा कि कई बेर कहले पs भी उहवाँ मौजूद लोग उनके बात के अनसुना कs देहल गइल अउर आपन काम करत रहने। वकील शुभेंद्र सत्यदेव बतवने कि ई भारतीय झंडा संहिता, 2002, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 अउर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पब्लिक पब्लिक अनुभाग के ओर से दिनांक 11.01.2022 के जारी निर्देश के खुलहा उल्लंघन बा। जौन उपयुक्त कानून के धारा 02 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बा। ऊ एकरे खातिर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह सहित दूसर संबंधित अधिकारियन के खिलाफ केस दर्ज कइले के मांग कइले बा।

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