निम्मन खबर: पीएचडी खातिर अब लड़कियन-महिला लोग के नाइ करे के पड़ी भागदौड़, यूजीसी नियम में कइलस बदलाव
यूजीसी पीएचडी करे वाली लड़कियन-महिला लोग के बड़ राहत देहले बा। उनके अब दूसरे जगह जा के पीएचडी पूरी कइले के छूट मिली। एकरे खातिर बेर-बेर उनके अपने शहर पीएचडी पूरा करे खातिर नाइ आवे के पड़ी। अब उनकर सगरी काम दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC ) पीएचडी के नयका नियमन में बदलाव कs के एह नयका नियम के शामिल कइले बा। एहसे पहिले 2016 में पीएचडी के नयका नियम अउर संशोधन जारी कइल गइल रहे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के मुताबिक संशोधन करत यूजीसी अधिसूचना जारी कs देहले बा।
पीएचडी हो सकी ट्रांसफर
यूजीसी के नयका नियम के मुताबिक शादी के चलते चाहे दूसर कारण से महिला शोधार्थी दूसरे जगह जात रहनें अउर उहां के कौनो संस्थान में पीएचडी जारी रखल चाहत रहनें त उनके अनुमति दीहल जाई। शोध के दूसरे जगह से करे खातिर सब नियम अउर शर्त के ध्यान रखल जाई। इहो ध्यान रखल जाई कि शोध मूल संस्थान चाहे पर्यवेक्षक द्वारा कौनो वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न कइल गइल होखे। एह नियम के तहत शोधार्थी के अब ले के कइल पूरा काम ट्रांसफर हो जाई।
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