आजु यानी 1 अप्रैल से यातायात नियम के उल्लंघन करे वाला चालक के खिलाफ कड़ा नियम लागू हो रहल बा, यातायात अधिकारी के मुताबिक बहुत दिन से ऑनलाइन चालान के पईसा ना देवे वाला के खिलाफ कड़ा कार्रवाई कईल जाई। नियम के उल्लंघन के बाद चालान के पईसा ना देवे वाला के ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कईल जा सकता। बता दीं कि भारत में ऑनलाइन चालान के रिकवरी रेट बहुत कम बा, एकरा के बढ़ावे खातिर सरकार इs बड़ फैसला कईले बिया।
लोग चालान के भुगतान ऑनलाइन नइखन करत आजु से लागू होखे वाला नया नियम के मुताबिक अगर कवनो आदमी के ऑनलाइन चालान जारी हो गइल आ चालान के तारीख से 3 महीना के भीतर ऊ चालान के भुगतान ना करे तs ओकर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीना खातिर निलंबित हो सकेला. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जदी कवनो आदमी के रेड सिगंल तोड़े अवुरी लापरवाह गाड़ी चलावे के चलते कवनो वित्तीय साल में 3 चालन जारी कईल जाला तs अयीसन स्थिति में ओकर ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीना खातीर निलंबित कईल जा सकता। खबर के मुताबिक भारत में ऑनलाइन चालान के रिकवरी रेट मात्र 40 प्रतिशत बा।
बीमा प्रीमियम बढ़ावे पs भी विचार बा
एतने ना, सरकार ओह लोग खातिर बीमा प्रीमियम बढ़ावे पS विचार कs रहल बिया जे पिछला वित्तीय साल से कम से कम 2 चालन ना दिहले बा। हालांकि सरकार एगो व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया लागू करे के भी योजना बनावत बिया ताकि पता चल सके कि देरी से सूचना अवुरी विसंगति के चलते के चालान के पईसा नईखे देले। संगही, सरकार जवन लोग चालान के पईसा नईखन देत, ओकरा के हर महीना टेक्स्ट मैसेज भेज के लंबित चालान के भुगतान के बारे में जानकारी देवे पs भी विचार करतिया।
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