दिल्ली में प्रशासन शोर कम करे खातिर लाउडस्पीकर के खिलाफ कड़ा नियम बनवले बा। अब कवनो तरह के आयोजन में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करे से पहिले दिल्ली सरकार से अनुमति लिहल जरूरी हो जाई. अगर नियम तूड़ल गइल तs एक लाख रुपिया ले के जुर्माना देबे के पड़ सकेला. दिल्ली से पहिले उत्तर प्रदेश में भी लाउडस्पीकर के खिलाफ कड़ा नियम बनावल गईल बा। एह पहल के मकसद आवासीय इलाका में शांति कायम राखल बा.
दिल्ली में जारी आदेश के मुताबिक धार्मिक जगह पs अनुमति सीमा से जादे लाउडस्पीकर के इस्तेमाल नईखे कईल जा सकत, अवुरी सार्वजनिक सभा, धार्मिक आयोजन अवुरी रैली समेत कवनो जगह पs लाउडस्पीकर लगावे चाहे चलावे खातीर पुलिस के अनुमति जरूरी बा।
लाउडस्पीकर से जुड़ल महत्वपूर्ण नियम
पुलिस के अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थान पs लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पs कड़ा रोक बा। अनुमति मिलला पs भी सार्वजनिक जगहन पर शोर सामान्य से 10 डेसिबल से अधिका ना होखे के चाहीं। एकरा संगे-संगे निजी जगह प शोर सामान्य से पांच डेसिबल से जादे ना होखे के चाही। औद्योगिक क्षेत्र में सबेरे 6 बजे से रात 10 बजे तक अधिकतम आवाज 75 डेसिबल तक हो सकता। एकरा संगे-संगे इ रात में 70 डेसिबल तक हो सकता।
आवासीय क्षेत्र में अधिकतम शोर सीमा दिन में 55 डीबी अवुरी रात में 45 डीबी तय कईल गईल बा। सबेरे 6 बजे से रात 10 बजे तक के समय दिन के समय मानल जाला। साथही रात के समय रात के दस बजे से सबेरे छह बजे ले मानल जाला.
अस्पताल, स्कूल, कोर्ट जइसन जगहन के शांत क्षेत्र मानल जाला. एह इलाका सभ के आसपास के अधिकतम आवाज सीमा दिन में 50 डीबी आ रात में 40 डीबी रखल गइल बा।
लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम के दुरुपयोग से 10 हजार रुपया के जुर्माना लागी अवुरी लाउडस्पीकर के भी जब्त क लिहल जाई।
1000 केवीए से ऊपर के जनरेटर प एक लाख रुपया के जुर्माना तय कईल गईल बा। 62.5-1000 केवीए के बीच के जुर्माना 25,000 रुपया तय कईल गईल बा, अवुरी 62.5 केवीए तक: जुर्माना 10,000 रुपया तय कईल गईल बा।
शोर पैदा करे वाली मशीन के इस्तेमाल से 50 हजार रुपया के जुर्माना के संगे मशीन जब्त क लिहल जाई।
निर्धारित समय सीमा से बाहर पटाखा फटला प भी कानूनी कार्रवाई कईल जाई पुलिस जनवले बा।
धार्मिक सभा, बियाह चाहे रैली के दौरान उल्लंघन के मामला में इलाका के हिसाब से जुर्माना अलग-अलग होई। आवासीय क्षेत्र में 10 हजार रुपया के जुर्माना लगावल जाई। एकरा संगे-संगे साइलेंट जोन में बीस हजार रुपया के जुर्माना के भुगतान करे के होई।
दिल्ली पुलिस एह बात पर जोर दिहलसि कि एकर मकसद जुटान भा धार्मिक प्रथा पर रोक ना लगावल बा बलुक ई सुनिश्चित कइल बा कि एह आयोजनन से विद्यार्थी, मरीज आ बुजुर्ग जइसन कमजोर समूहन के परेशानी मत होखे.
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