उ कहलें कि एह संबंध में जल्द ही अधिसूचना भी जारी कइल जाई। दिल्ली में बढ़त प्रदूषण खातिर वाहन के उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ता में से एक बानें। राय इहां एगो संवाददाता सम्मेलन में कहलें कि एसे कम कइल अनिवार्य बा, एहलिए ई निर्णय लिहल गइल बा कि 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंप पर बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नाइ करावल जाई। पर्यावरण, परिवहन अउर यातायात विभाग के अधिकारियन के एगो बैठक में ई फैसला कइल गइल।
3464500cookie-checkदिल्ली सरकार के फैसला- 25 अक्तूबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाला गाड़ी के नाइ मिली पेट्रोल-डीजल
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