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दिल्ली सरकार के फैसला- 25 अक्तूबर से बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाला गाड़ी के नाइ मिली पेट्रोल-डीजल

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दिल्ली में बगैर प्रदूषण प्रमाण पत्र, पंप पर वाहन में पेट्रोल-डीजल नाइ भरवा पइहें। एसे पहिले प्रमाण पत्र देखावे के होई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय शनिचर के कहलें कि वाहन से होखे वाले प्रदूषण पर अंकुश लगावे खातिर आप सरकार फैसला कइले बा कि 25 अक्तूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंप पर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण में) प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल अउर डीजल उपलब्ध नाइ करावल जाई।
उ कहलें कि एह संबंध में जल्द ही अधिसूचना भी जारी कइल जाई। दिल्ली में बढ़त प्रदूषण खातिर वाहन के उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ता में से एक बानें। राय इहां एगो संवाददाता सम्मेलन में कहलें कि एसे कम कइल अनिवार्य बा, एहलिए ई निर्णय लिहल गइल बा कि 25 अक्तूबर से पेट्रोल पंप पर बिना पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नाइ करावल जाई।  पर्यावरण, परिवहन अउर यातायात विभाग के अधिकारियन के एगो बैठक में ई फैसला कइल गइल।
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