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PAN-Aadhar Linking: सरकार पैन-आधार के लिंक करे के समय सीमा बढ़ावलस, 30 जून तक कs सकेम अब लिंक

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PAN-Aadhaar Link Extended: केंद्र सरकार पैन से संगे आधार के लिंक करे के डेडलाइन के बढ़ावे के एलान कइले बिया। अब टैक्सपेयर्स 30 जून 2023 तक पैन के आधार के संगे लिंक कs सकी लो। जल्दिये एकरा के लेके नोटिफिकेशन सरकार जारी करी।

वित्त मंत्रालय के तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहल गइल बा कि टैक्सपेयर्स के राहत देवे खातिर पैन के संगे आधार के लिंक करे के डेडलाइन के 31 मार्च 2023 से बढ़ाके 30 जून 2023 कs दिहल गइल बा। एकरा बाद टैक्सपेयर्स बिना कवनो परेसानी के पैन के संगे आधार के लिंक कs सकत बा लो। इनकम टैक्स के कानून 1961 के तहत एक जुलाई 2017 तक जवन कवनो व्यक्ति के पैन अलॉट कइल गइल बा आ आधार नंबर पावे के हकदार बा ओकरा तय फीस के भुगतान कs के टैक्स अथॉरिटी के संगे 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर के साझा कइल जरुरी रहे।

अइसन ना कइला पs एक अप्रिल 2023 से टैक्सपेयर्स के खिलाफ कार्रवाई कइल जाइत आ जादे जुर्माना देवे के पड़ित बाकिर अब समय सीमा के बढ़ाके 30 जून 2023 कs दिहल गइल बा। एह नया डेडलाइनो तक केहू पैन कार्ड धारक आधार के लिंक नइखे करत तs पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाई आ ओकर खामियजो भुगते के पड़ी।

एह कार्रवाई के तहत अइसन पैन वाला टैक्सपेयर्स के रिफंड ना दिहल जाई। जवना अवधि तक पैन अनऑपरेटिव रहेगी ओह अवधि खातिर रिफंड पs ब्याज ना दिहल जाई। अइसन टैक्सपेयर्स से जादे टीडीएस आ टीसीएस वसूलल जाई। पैन के संगे आधार के लिंक करे आ 1,000 रुपिया के भुगतान कइल गइला के बाद 30 दिन में पैन फेर से ऑपरेटिव कइल जाई।

जवना लोगन के पैन-आधार लिंक कइल गइला से छूट मिलल बा ओह लोगन पs ई कार्रवाई ना कइल जाई आ ना ई नतीजा भुगते के पड़ी। एह कैटगरी में ऊ लोग आवेला जे खास राज्यन में रहेला, एक्ट के तहत नॉन रेसिडेंट बा लो। संगही ऊ लोग जे भारतीय नागरिक नइखे आ बीतल साल तक 80 साल से जादे आयु के हो चुकल बा लो।

वित्त मंत्रालय बतवलस कि अब तक 51 करोड़ पैन के संगे आधार के लिंक कइल जा चुकल बा। पैन के संगे आधार के एह यूआरअल पs https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar लिंक कइल जा सकत बा।

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