केन्द्र सरकार बैटरी से चले वाला पर्यटक गाड़ियन के बड़ राहत दिहलस, १ मई से नया नियम लागू

Minee Upadhyay

केन्द्र सरकार बैटरी से चलेवाला पर्यटक वाहन के बहुत राहत देले बिया। एह गाड़ियन से कवनो तरह से परमिट फीस ना लिहल जाई। संगही, नवीकरण भी निशुल्क होई। ई नया नियम एक मई से लागू हो जाई। एकरा तहत इलेक्ट्रिक, मेथनॉल अवुरी इथेनॉल से चलेवाला पर्यटक वाहन के राहत मिली। सड़क परिवहन मंत्रालय अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) खातिर आवेदन कइला के सात दिन के भीतर राज्य अधिकारियन के परमिट जारी कइल अनिवार्य क दिहले बा।

मंत्रालय पर्यावरण के ध्यान में राखत पर्यटन के बढ़ावा देवे अवुरी परमिट जारी करे से जुड़ल कई गो बदलाव कईले बिया। एकरा से जुड़ल अधिसूचना जारी क दिहल गईल बा। एहसे पर्यटक वाहन संचालकन के राहत मिली। मंत्रालय के ओर से जारी अधिसूचना में इहो कहल गईल बा कि जदी सात दिन के भीतर परमिट के संबंध में फैसला संबंधित परिवहन प्राधिकरण के ओर से ना लिहल गईल त इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से परमिट स्वतः जारी हो जाई।

 

एकरा संगे परमिट शुल्क में भी बदलाव भईल बा। संचालक अपना सुविधा के मुताबिक परमिट शुल्क देवे के विकल्प चुन सकतारे। ए संबंध में भारतीय बस एंड कार संचालक महासंघ के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तनेजा मंत्रालय के इ फैसला पर्यटक वाहन के संचालक खाती फायदेमंद होई। एकरा संगे इलेक्ट्रिक वाहन के भी प्रोत्साहित कईल जाई, जवना से प्रदूषण कम क के पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिली।

 

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