प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के सेवा बढ़ावे के मांग के लेके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव रखले बिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के माध्यम से बुधवार के आवेदन दाखिल भईल बा, जवना पs कोर्ट गुरुवार के दुपहरिया 3:30 बजे सुनवाई करे के सहमति देले बिया। दरअसल, केंद्र सरकार संजय कुमार मिश्र के तीसरा सेवा विस्तार देले रहे, जवना के कार्यकाल नवंबर में खतम होखे वाला बा। बाकिर एकरा के गैरकानूनी बतावत एह महीना के 11 तारीख के सुप्रीम कोर्ट उनुका के 31 जुलाई ले पद छोड़े के आ कार्यालय खाली करे के आदेश दिहलस।
सुप्रीम कोर्ट कहलस कि ई ओकरा 2021 के फैसला के उल्लंघन बा जवना में ऊ तिसरका बेर सेवा बढ़ावे के गलत तरीका से बतवले रहुवे। केंद्र सरकार ए आदेश के लेके कोर्ट में पेश कईले बिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जस्टिस बी.आर. अध्यक्षता वाला बेंच से कहले कि खुद शुक से पहिले एह पs सुनवा लेख क लिहल जाव। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सोमवार के संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल खतम होखे वाला बा।
सरकार चाहत बिया कि सोमार के दिने खुदे फैसला हो जाव कि ओह लोग के सेवा बढ़ावल जा सकेला कि ना। अगर 31 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट उनुका के पद खाली करे के आदेश वापस ले लिहलस त उ नवंबर ले अपना पद पs रह सकेले। संजय कुमार मिश्रा के 2018 में पहिला बेर सरकार के ओर से ईडी के चीफ बनावल गईल रहे। नियुक्ति पत्र के मुताबिक 60 साल के उमिर पूरा होखला के बाद दु साल बाद उनुका के हटावे के रहे। हालांकि नवम्बर 2020 के अइला पs उनुका के एक साल के सेवा बढ़ा दिहल गइल एकरा बाद उनुका के फेर से एक्सटेंशन दिहल गईल, जवना पs कुछ लोग कोर्ट में गईल रहले अवुरी उ कहले कि अगिला एक्सटेंशन ना मिले के चाही।
हालांकि सरकार ए मामला के निपटारा खातीर अध्यादेश ले आईल अवुरी ओकरा बाद संसद से विधेयक के पारित करा देलस। एकरा मुताबिक ईडी अवुरी सीबीआई के निदेशक के 5 साल के कार्यकाल पूरा होखे ले सेवा के विस्तार मिल सकता। एकरा बाद संजय मिश्रा के एगो अउरी एक्सटेंशन दिहल गईल, जेकरा खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज भईल। एकरा पs कोर्ट कहलस कि संजय मिश्रा के 31 जुलाई ले कार्यालय खाली करे के होई, तबे ले सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करी।
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