नशा से जुड़ल एगो मामला में अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बहुत राहत मिलल बा। हालही में बंबई हाईकोर्ट एह अभिनेत्री के खिलाफ साल 2016 में दर्ज ड्रग्स केस के खारिज कs दिहले बा. कोर्ट कहलस कि उनुका खिलाफ चलत कार्रवाई साफ तौर पs तुच्छ अवुरी अफसोसजनक बा अवुरी एकरा के जारी राखल अदालत के प्रक्रिया के दुरुपयोग के बराबर होई।
ममता कुलकर्णी के कोर्ट से राहत मिलल
जस्टिस भारती डांगरे अवुरी जस्टिस मंजूषा देशपांडे के डिवीजन बेंच 22 जुलाई के पारित एगो आदेश में कहलस कि, इ ‘स्पष्ट राय’ बा कि कुलकर्णी के खिलाफ एकट्ठा भईल सामग्री (सबूत) से प्राइमा फेसी उनुका खिलाफ केस नईखे बनत। पीटीआई के मुताबिक हाईकोर्ट के एs आदेश के प्रति बुध के उपलब्ध करावल गईल बा। पीठ अपना आदेश में कहलस कि, ‘हमनी के मानल बा कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ मामला जारी राखल कोर्ट के प्रक्रिया के दुरुपयोग होई।’
जान लीं कि पूरा बात का रहे
बता दीं कि ममता कुलकर्णी 2016 में मादक पदार्थ आ मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अलग-अलग प्रावधान के तहत ठाणे पुलिस के ओर से दर्ज प्राथमिकी के रद्द करे के याचिका दायर कईले रहली। उs दावा कईले कि उनुका के एs मामला में फंसावल गईल बा अवुरी संगही उनुकर परिचय खाली एs मामला के सह आरोपी विक्की गोस्वामी से बा। अप्रैल 2016 में पुलिस एक किलो इफेड्रिन नाम के दवाई राखे के आरोप में दु लोग के गिरफ्तार कईले रहे। प्रारंभिक जांच के बाद कुलकर्णी समेत 10 अवुरी लोग के खिलाफ मामला दर्ज भईल। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कुलकर्णी गोस्वामी अवुरी बाकी सह आरोपी के संगे जनवरी 2016 में केन्या के एगो होटल में ड्रग्स खरीदे अवुरी बेचे खातीर बैठक कईले रहले।
Comments are closed.