Bihar Politics: लालू के साला सुभाष यादव के हाईकोर्ट से बड़ राहत, ए मामला में चलत रहें केस, लागल रहें कई गो गंभीर आरोप
एमपी एमएलए कोर्ट बुध के जेल में बंद पूर्व सांसद आ लालू यादव के साला सुभाष यादव के बिहटा थाना कांड संख्या 425 /2023 में नियमित जमानत प्रदान कइलस। ओपर जमीन के पइसा हड़पहूं के आरोप लागल रहें । शिकायतकर्ता के आरोप रहें कि अरुण कुमार उनका बाबू से एगो जमीन के एग्रीमेंट करवले रहलें बाकिर तीन साल ले रजिस्ट्री ना करवले रहलें।
पटना हाई कोर्ट राजद प्रमुख लालू यादव के साला आ पूर्व राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव पऽ बिहटा थाना में रंगदारी आ जमीन रजिस्ट्री के बाद रूपिया हड़पे के एगो मामला के निरस्त कर देलस।
न्यायाधीश बिबेक चौधरी के एकलपीठ सुभाष यादव के ओर से दायर क्रिमिनल रीट याचिका पऽ सुनवाई करत उक्त आदेश देले। आरोपित पऽ धोखाधड़ी, विश्वासघात आ रंगदारी से संबंधित बिहटा थाना कांड संख्या 425/2023 दर्ज कइल गइल रहें।
शिकायतकर्ता भीम वर्मा के आरोप रहें कि अरुण कुमार उनकर पिता सुरेश वर्मा से एगो जमीन के एग्रीमेंट करवले रहलें, बाकिर तीन वर्ष ले रजिस्ट्री ना करवले रहलें।
उनके लगहीं एग्रीमेंट के मूल कागजो रहें। 27 फरवरी 2021 के सुभाष यादव भीम के काल कर के माता-पिता के आवास पऽ लिआवे खातिर कहले। उहाँ अरुण पहिलहीं से मौजूद रहलें। अरुण के सहमति पऽ भीम आपन माई आ बाबू जी से पूर्व सांसद के पत्नी रेणु देवी के नांवे जमीन के रजिस्ट्री करा देले।
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