[the_ad_group id="30365"]

Bihar: ऐश्वर्या के पटना हाईकोर्ट देलस आदेश, कहलस- तेज प्रताप से भरण पोषण लीहल बड़हन राशि वापस करे के

[the_ad_placement id="above-content"]

Share

 

पटना हाईकोर्ट राज्य के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के पत्नी ऐश्वर्या राय के अपील याचिका के सुनवाई करत बुधवार के एकरा के निष्पादित क देलस। जस्टिस पी.बी बजनथ्री आ जस्टिस अरुण कुमार झा के खंडपीठ बेंच एह मामिला के सुनवाई कइलस।

पटना हाईकोर्ट राज्य के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के पत्नी ऐश्वर्या राय के अपील याचिका के सुनवाई करत बुधवार के एकरा के निष्पादित क देलस।

मामला के सुनवाई करत जस्टिस पी.बी बजनथ्री अवुरी जस्टिस अरुण कुमार झा के खंडपीठ बेंच निचला अदालत के आदेश के खारिज करत ऐश्वर्या राय के भरण-पोषण के रूप में लिहल भारी रकम वापस करे के आदेश देलस। हाईकोर्ट निचला अदालत के आदेश दिहलस।

एकरा संगे हाईकोर्ट निचला अदालत के आदेश देले बा कि ऐश्वर्या से जुड़ल घरेलू हिंसा अवुरी तलाक के याचिका के तीन महीना में निष्पादित क दिहल जाए।

पिछला सुनवाई में हाईकोर्ट दुनो पक्ष के बीच सुलह के संभावना के पता लगावे के कहले रहे।

मामला के सुनवाई बंद कमरा में भईल, जवना से आम जनता अवुरी प्रेस के प्रतिनिधि मौजूद ना रहले। मालूम हो सकता कि एकरा से पहिले के सुनवाई में हाईकोर्ट दुनो पक्ष के अधिवक्ता से कहले रहे कि दुनो पक्ष के बीच सुलह के संभावना तलाश करे खातीर कहले रहे।

तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह बतवले कि ऐश्वर्या के खिलाफ घरेलू हिंसा अवुरी भरण-पोषण से जुड़ल मामला में रकम बढ़ावे के मामला में ऐश्वर्या राय के खिलाफ पारित आदेश के लेके हाईकोर्ट में अपील कईल गईल।

साभार-  जागरण

 

 

 

 

[the_ad_placement id="below-content"]

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
[the_ad_placement id="sidebar-1st"]
[the_ad_placement id="sidebar-2nd"]
[the_ad_placement id="sidebar-3rd"]