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बंगाल के राज्यपाल ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज करवले मानहानि के मुकदमा, कलकत्ता HC सुनवाई कइलस स्थगित

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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस के ओर से सीएम ममता बनर्जी आ कुछ अन्य टीएमसी नेता के खिलाफ मानहानि के मुकदमा दायर कइल गइल रहे। जवना के बाद आज एह मामला के सुनवाई के कलकत्ता उच्च न्यायालय बियफे तक स्थगित कऽ देले बा। बोस के वकील के ओर से आवेदन में आवश्यक बदलाव करे के बाद मामला के सुनवाई बियफे के होई।

बोस के वकील राज्यपाल के खिलाफ निराधार आरोप लगावे के दावा करत घरी मानहानि के मुकदमा में प्रतिवादियन के ओर से आगे कवनो बयान देवे पs अंतरिम रोक लगाहू के मांग कइल गइल। न्यायमूर्ति कृष्ण राव कहले कि मुकदमा में जवना प्रकाशन के उल्लेख कइल गइल बा, ओकरा के एमें पक्ष नइखे बनावल गइल।

बोस के वकील आवश्यक बदलाव के शामिल करत घरी नया आवेदन दाखिल करे खातिर समय मंगलन। अनुमति देत घरी उच्च न्यायालय कहलस कि मामला के सुनवाई बियफे के होई।

बोस 28 जून के बनर्जी के खिलाफ मानहानि के मामला दर्ज करवले रहलें। एकरा से एक दिन पहिले बनर्जी दावा कइले रहली कि महिला लो उनका से शिकायत कइले रहे कि राजभवन में होखे वाली गतिविधियन के कारण उऽ उहाँ जाए से डेराली।

राज्य सचिवालय में एगो प्रशासनिक बइठक के दौरान बनर्जी 27 जून के कहले रही, महिला लो हमरा से बतावल कि उऽ राजभवन में हाले में भइल घटना के कारण उहाँ जाए से डेरा रहल बाड़ी।

बनर्जी के टिप्पणी के बाद राज्यपाल कहले रहले कि जनप्रतिनिधियन से ई अपेक्षा कइल जाला कि उऽ “गलत धारणा” ना बनावस।

2 मई के राजभवन के एगो संविदा महिला कर्मचारी बोस के खिलाफ छेड़छाड़ आ आरोप लगवले रहे, जवना के बाद कोलकाता पुलिस जांच शुरू कइले रहे।

संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, कवनो राज्यपाल के विरुद्ध ओकरा कार्यकाल के दौरान कवनो आपराधिक कार्यवाही नइखे कइल जा सकत।

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