[the_ad_group id="30365"]

Atiq Ahmed Case: अतीक के लखनऊ वाला बंगलो हो जाई सरकारी, गैंगस्टर कोर्ट भेजल गइल फाइल

[the_ad_placement id="above-content"]

Share

अपराध से कमाईल पइसा से माफिया अतीक लखनऊ के शेरवानी नगर फैजुलगंज में बंगला बनवले रहले जवन कि जल्दिए राज्य सरकार के निहित हो जाई। बियफे के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के अदालत में पुलिस के ओर से कइल गइल कुर्की के सही पावल गइल। एकरा बाद अंतिम आदेश पारित हो गइल आ दस्तावेज गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिहल गइल।

माफिया अतीक के लखनऊ बंगलो जल्दिए राज्य सरकार के हिस्सा में हो जाई। बियफे के पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के अदालत में पुलिस के ओर से कइल गइल कुर्की सही पावल गइल। एकरा बाद अंतिम आदेश पारित हो गइल आ दस्तावेज गैंगस्टर कोर्ट में भेज दिहल गइल।

बतावल जाता कि अपराध से कमाईल पईसा से माफिया आतीक लखनऊ के शेरवानी नगर फैजुलगंज में बंगला बनवले रहले। स्विमिंग पूल समेत तरह तरह के सुविधा रहे।

पुलिस सबसे पहिले ओह संपत्ति के पहचान गैंगस्टर एक्ट के तहत कइलस। एकरा बाद जब्त करे के कार्रवाई भइल। करीब 1.25 करोड़ रुपया के इ बंगला 8600 वर्ग फीट में बा।

अटैचमेंट एक्शन के बाद केस फाइल पुलिस आयुक्त कोर्ट भेज दिहल गइल, जहां सुनवाई भइल। बतावल जाता कि बाकी पक्ष ए संपत्ति के लेके कवनो सबूत ना दे पवलस। एही आधार पs पुलिस के ओर से कइल गइल लगाव के कार्रवाई के सही मानत आदेश दिहल गइल।

चार गो अपराधी थाना में रिपोर्ट करीहें

पुलिस आयुक्त तरुण गाबा के कोर्ट गुंडा एक्ट के मामला के सुनवाई करत घरी चार अपराधी के थाना में पेश होखे के आदेश देले बिया। बतावल गइल बा कि नैनी के अंजनी कुमार सिंह, सोरांव के अरविंद, किडगंज के अरविंद गुप्ता उर्फ टीटू के खिलाफ मामला बा।

पुलिस गुंडा एक्ट के तहत एह लोग के खिलाफ कार्रवाई कइलस आ चिट्ठी पुलिस आयुक्त कोर्ट में भेज देलस। तीनों के अगिला 6 महीना तक हर महीना अपना-अपना थाना में हाजिर होखे के आदेश दिहल गइल बा। एही बीच कैरव निवासी उमेश के तीन महीना तक हर 15 दिन पs थाना में आवे के आदेश दिहल गइल बा।

[the_ad_placement id="below-content"]

Share this article

Facebook
Twitter X
WhatsApp
Telegram
 
[the_ad_placement id="sidebar-1st"]
[the_ad_placement id="sidebar-2nd"]
[the_ad_placement id="sidebar-3rd"]